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High Court: 397 करोड़ रुपये के घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश, पूर्व मंत्री बालाजी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

न्यूज डेस्क, चेन्नई Published by: Nitin Gautam Updated Wed, 29 Apr 2026 11:25 AM IST
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सार

मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रांसफॉर्मर घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। 397 करोड़ रुपये के इस घोटाले में ट्रांसफॉर्मर की खरीद में धांधली हुई। हाईकोर्ट के इस आदेश से तत्कालीन ऊर्जा मंत्री बालाजी सेंथिल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 

madras high court orders cbi probe in transformer procurement scam senthil balaji
मद्रास हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई
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विस्तार

मद्रास हाईकोर्ट ने 397 करोड़ रुपये के ट्रांसफॉर्मर घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। उच्च न्यायालय के इस आदेश से तमिलनाडु के पूर्व ऊर्जा मंत्री सेंथिल बालाजी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल जब सेंथिल बालाजी तमिलनाडु के ऊर्जा मंत्री थे, उसी दौरान साल 2021 से लेकर 2023 के बीच ट्रांसफॉर्मर खरीद में कथित तौर पर 397 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। 
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मुख्य न्यायाधीश एस ए धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन की पीठ ने तमिलनाडु डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन यूनिट को आदेश दिया है कि वे मामले से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दें। अदालत ने कहा कि सीबीआई की जांच टीम आदेश के दो सप्ताह के भीतर नियुक्त हो जानी चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार, एंटी करप्शन यूनिट, जांच में सीबीआई का सहयोग करें और मामले की जांच से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दें। 
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