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महाराष्ट्र में सभी वाहनों के लिए एक नियम: राज्य सरकार का बड़ा फैसला, ई-रिक्शा और ई-बाइक के लिए परमिट अनिवार्य

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shubham Kumar Updated Fri, 13 Mar 2026 02:33 PM IST
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सार

महाराष्ट्र सरकार ने पैसेंजर वाले ई-रिक्शा और ई-बाइक के लिए परमिट अनिवार्य किया है। अब इन वाहनों की नंबर प्लेट हरी-पृष्ठभूमि वाली होगी। इससे ऑटो, टैक्सी और ई-वाहनों में नियम समान होंगे।

Maharashtra One Rule All Vehicles Now Permits Made Mandatory for E-Rickshaws and E-Bikes
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI
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विस्तार

महाराष्ट्र सरकार ने अब पैसेंजर लेकर चलने वाले इलेक्ट्रिक ऑटो (ई-रिक्शा) और ई-बाइक के लिए परमिट लेना जरूरी कर दिया है। यह फैसला राज्य में नियमों को एक जैसा बनाने के लिए लिया गया है। यह जानकारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने शुक्रवार को दी। इससे पहले, इलेक्ट्रिक ऑटो को अलग से परमिट लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब, जैसे-जैसे इन वाहनों की संख्या बढ़ रही है, सरकार ने फैसला किया है कि सभी ई-रिक्शा और ई-बाइक को परमिट लेना होगा।

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क्या है नए नियम, समझिए
राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए नए नियमों के तहत अब इन वाहनों की नंबर प्लेट हरी पृष्ठभूमि और पीले अक्षरों वाली होगी। अब परंपरागत ऑटो, टैक्सी और इलेक्ट्रिक रिक्शा सभी पर एक जैसे नियम लागू होंगे। मंत्री सरनाईक ने बताया कि कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और नियमों का उल्लंघन कम होगा। 

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सभी वाहनों में आएगा अनुशासन- राज्य सरकरा
मामले में राज्य सरकार का कहना है कि इस कदम से सभी वाहनों में अनुशासन आएगा, नियमों का पालन होगा और यात्रियों को सुरक्षित सेवा मिलेगी। इसके साथ ही राज्य मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि महाराष्ट्र परिवहन विभाग अब सिंगल विंडो सिस्टम भी शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इससे लोग आवेदन जमा करना, दस्तावेज जांचना और परमिट मंजूर करवाना आसान तरीके से कर पाएंगे।

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