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Maharashtra: पालघर में ढोंगी बाबा पर दुष्कर्म का आरोप, महिला ने दर्ज कराया केस; खुद को भगवान बताता था आरोपी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पुणे
Published by: अमन तिवारी
Updated Fri, 27 Mar 2026 11:33 AM IST
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सार
पालघर के एक ढोंगी बाबा ने खुद को भगवान का अवतार बताकर पुणे की महिला का उत्पीड़न किया। आरोपी ने नशीला पदार्थ देकर महिला की तस्वीरें लीं और उसे ब्लैकमेल किया। नासिक के अशोक खरात केस से हिम्मत पाकर महिला ने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
Crime demo
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक ढोंगी बाबा के 35 साल की महिला ने कथित तौर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। मामले में आरोपी ने खुद को भगवान का अवतार बताकर महिला को अपने जाल में फंसाया था। पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को इस घटना की जानकारी दी।
पुलिस ने दी जानकारी
पुलिस अधिकारी ने बताया, पुणे की रहने वाली पीड़ित महिला ने बताया कि वह 2023 में फेसबुक के जरिए 40 साल के इस आरोपी के संपर्क में आई थी। आरोपी पालघर जिले में एक सामाजिक संस्था चलाता है। एफआईआर के मुताबिक, दिसंबर 2023 में आरोपी महिला से मिलने पुणे पहुंचा था। वहां उसने महिला को धोखा देते हुए दावा किया कि वह महादेव (भगवान शिव) का अवतार है और महिला उसकी पार्वती है।
क्या है आरोप?
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपी महिला को पुणे के मांजरी इलाके के एक लॉज में ले गया। वहां उसने महिला को कोई नशीला पदार्थ खिला दिया और उसके बेहोश होने पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने महिला की जानकारी के बिना उसकी कुछ तस्वीरें भी खींच लीं। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उन तस्वीरों का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया। पिछले साल मई में आरोपी ने महिला को वसई के एक होटल में बुलाया और वहां फिर से उसका यौन शोषण करने की कोशिश की।
ये भी पढ़ें: पाखंडी बाबा अशोक खरात का काला साम्राज्य: महाराष्ट्र सरकार से मिला था लाखों का फंड, जांच में कई बड़े खुलासे
नासिक वाले मामले से हुईं प्रेरित
काफी समय तक चुप रहने के बाद महिला ने अब शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत जुटाई है। मानिकपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर हीरालाल जाधव ने बताया कि नासिक में हाल ही में पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी और ढोंगी बाबा अशोक खरात की गिरफ्तारी हुई थी। इस खबर को सुनकर महिला को अपनी आपबीती सुनाने की प्रेरणा मिली। पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने इसी तरह कई अन्य महिलाओं को भी अपने जाल में फंसाया और उनका शारीरिक शोषण किया है। पुलिस अब आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।
दर्ज हुआ केस
उन्होंने बताया चूंकि अपराध की मुख्य घटना पुणे में हुई थी, इसलिए मानिकपुर पुलिस ने बुधवार को इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज की। इसके बाद आगे की जांच के लिए केस को पुणे के हडपसर पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। जीरो एफआईआर वह रिपोर्ट होती है जिसे भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है, चाहे अपराध किसी भी इलाके में हुआ हो।
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पुलिस ने दी जानकारी
पुलिस अधिकारी ने बताया, पुणे की रहने वाली पीड़ित महिला ने बताया कि वह 2023 में फेसबुक के जरिए 40 साल के इस आरोपी के संपर्क में आई थी। आरोपी पालघर जिले में एक सामाजिक संस्था चलाता है। एफआईआर के मुताबिक, दिसंबर 2023 में आरोपी महिला से मिलने पुणे पहुंचा था। वहां उसने महिला को धोखा देते हुए दावा किया कि वह महादेव (भगवान शिव) का अवतार है और महिला उसकी पार्वती है।
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क्या है आरोप?
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपी महिला को पुणे के मांजरी इलाके के एक लॉज में ले गया। वहां उसने महिला को कोई नशीला पदार्थ खिला दिया और उसके बेहोश होने पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने महिला की जानकारी के बिना उसकी कुछ तस्वीरें भी खींच लीं। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उन तस्वीरों का इस्तेमाल उसे ब्लैकमेल करने के लिए किया। पिछले साल मई में आरोपी ने महिला को वसई के एक होटल में बुलाया और वहां फिर से उसका यौन शोषण करने की कोशिश की।
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नासिक वाले मामले से हुईं प्रेरित
काफी समय तक चुप रहने के बाद महिला ने अब शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत जुटाई है। मानिकपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर हीरालाल जाधव ने बताया कि नासिक में हाल ही में पूर्व मर्चेंट नेवी अधिकारी और ढोंगी बाबा अशोक खरात की गिरफ्तारी हुई थी। इस खबर को सुनकर महिला को अपनी आपबीती सुनाने की प्रेरणा मिली। पीड़ित महिला ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने इसी तरह कई अन्य महिलाओं को भी अपने जाल में फंसाया और उनका शारीरिक शोषण किया है। पुलिस अब आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है।
दर्ज हुआ केस
उन्होंने बताया चूंकि अपराध की मुख्य घटना पुणे में हुई थी, इसलिए मानिकपुर पुलिस ने बुधवार को इस मामले में जीरो एफआईआर दर्ज की। इसके बाद आगे की जांच के लिए केस को पुणे के हडपसर पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। जीरो एफआईआर वह रिपोर्ट होती है जिसे भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया जा सकता है, चाहे अपराध किसी भी इलाके में हुआ हो।
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