{"_id":"69117d64a5a75077780d524c","slug":"maharashtra-thane-court-sentences-man-to-7-years-in-jail-for-assaulting-woman-doctor-message-against-violence-2025-11-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर पर किया था हथौड़े से हमला: अब हुई 7 साल की सजा, अदालत ने कहा- सख्त संदेश जरूरी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर पर किया था हथौड़े से हमला: अब हुई 7 साल की सजा, अदालत ने कहा- सख्त संदेश जरूरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: शिवम गर्ग
Updated Mon, 10 Nov 2025 11:30 AM IST
सार
Thane News: महाराष्ट्र के ठाणे में महिला डॉक्टर पर हमला करने और लूटपाट के मामले में अदालत ने आरोपी को सात साल की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि यह फैसला डॉक्टरों पर हिंसा के खिलाफ सख्त संदेश देगा।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : Adobe Stock
विज्ञापन
विस्तार
महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक महिला डॉक्टर पर हमला करने और लूटपाट के दोषी व्यक्ति को अदालत ने सात साल की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा यह मामला डॉक्टरों पर हिंसा के उन उदाहरणों में से एक है, जिन्हें रोकने के लिए कानून बनाया गया था। ऐसे अपराधों के लिए कठोर सजा जरूरी है ताकि समाज में संदेश जाए कि डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वसुंधरा भोसलें ने 31 अक्तूबर को दिए गए आदेश में 56 वर्षीय आरोपी राशिद शकील खान पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया। आदेश की प्रति शनिवार को जारी की गई।
कानूनी कार्रवाई और फैसला
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत घर में घुसकर चोट पहुंचाने और हथियार से डकैती करने का दोषी पाया। इसके अलावा, उसे डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों पर हिंसा रोकथाम अधिनियम, 2019 के तहत भी दोषी ठहराया गया।
ये भी पढ़ें: एयरपोर्ट पर मुस्लिमों के नमाज पढ़ने का कथित वीडियो वायरल, भाजपा ने CM सिद्धारमैया-खरगे को घेरा
अदालत ने आदेश दिया कि ₹20,000 के जुर्माने में से ₹10,000 डॉक्टर को मुआवजे के रूप में दिए जाएं, ताकि उन्हें हुए शारीरिक और मानसिक नुकसान की भरपाई हो सके। इस मामले में कुल 14 गवाहों ने अभियोजन पक्ष के समर्थन में गवाही दी, जिसके बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया।
क्या था मामला?
अतिरिक्त लोक अभियोजक आर. पी. पाटिल ने अदालत को बताया कि 3 जनवरी 2021 को, जब देश में कोविड-19 महामारी का दौर चरम पर था, आरोपी राशिद खान डॉ. गायत्री नंदलाल जायसवाल के भायंदर स्थित क्लिनिक में RT-PCR टेस्ट के बारे में पूछताछ के बहाने आया। डॉक्टर ने उसे इंतजार करने को कहा, जिससे नाराज होकर वह चला गया।
ये भी पढ़ें:- 'शराब, डांस, कटे हुए फल; कैदी कर रहे पार्टी', बंगलूरू सेंट्रल जेल का एक और चौंकाने वाला वीडियो
कुछ देर बाद वह लौटा और अचानक लोहे के हथौड़े से डॉक्टर पर बेरहमी से हमला कर दिया। उसने डॉक्टर के सिर पर कई वार किए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। हमले के बाद आरोपी ने डॉक्टर की सोने की चेन, अंगूठी, मोबाइल फोन और ₹5,000 नकद लूट लिए और मौके से फरार हो गया।
डॉक्टर को लगी थी गंभीर चोटें
हमले में डॉक्टर को गंभीर सिर की चोटें आईं, जिसमें मस्तिष्क में खून का थक्का होना शामिल था। अदालत ने कहा कि यह चोटें ‘गंभीर चोट’ की श्रेणी में आती हैं और यदि समय पर इलाज न होता, तो यह जानलेवा साबित हो सकती थीं।
Trending Videos
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वसुंधरा भोसलें ने 31 अक्तूबर को दिए गए आदेश में 56 वर्षीय आरोपी राशिद शकील खान पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया। आदेश की प्रति शनिवार को जारी की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
कानूनी कार्रवाई और फैसला
अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत घर में घुसकर चोट पहुंचाने और हथियार से डकैती करने का दोषी पाया। इसके अलावा, उसे डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थानों पर हिंसा रोकथाम अधिनियम, 2019 के तहत भी दोषी ठहराया गया।
ये भी पढ़ें: एयरपोर्ट पर मुस्लिमों के नमाज पढ़ने का कथित वीडियो वायरल, भाजपा ने CM सिद्धारमैया-खरगे को घेरा
अदालत ने आदेश दिया कि ₹20,000 के जुर्माने में से ₹10,000 डॉक्टर को मुआवजे के रूप में दिए जाएं, ताकि उन्हें हुए शारीरिक और मानसिक नुकसान की भरपाई हो सके। इस मामले में कुल 14 गवाहों ने अभियोजन पक्ष के समर्थन में गवाही दी, जिसके बाद आरोपी को दोषी ठहराया गया।
क्या था मामला?
अतिरिक्त लोक अभियोजक आर. पी. पाटिल ने अदालत को बताया कि 3 जनवरी 2021 को, जब देश में कोविड-19 महामारी का दौर चरम पर था, आरोपी राशिद खान डॉ. गायत्री नंदलाल जायसवाल के भायंदर स्थित क्लिनिक में RT-PCR टेस्ट के बारे में पूछताछ के बहाने आया। डॉक्टर ने उसे इंतजार करने को कहा, जिससे नाराज होकर वह चला गया।
ये भी पढ़ें:- 'शराब, डांस, कटे हुए फल; कैदी कर रहे पार्टी', बंगलूरू सेंट्रल जेल का एक और चौंकाने वाला वीडियो
कुछ देर बाद वह लौटा और अचानक लोहे के हथौड़े से डॉक्टर पर बेरहमी से हमला कर दिया। उसने डॉक्टर के सिर पर कई वार किए, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। हमले के बाद आरोपी ने डॉक्टर की सोने की चेन, अंगूठी, मोबाइल फोन और ₹5,000 नकद लूट लिए और मौके से फरार हो गया।
डॉक्टर को लगी थी गंभीर चोटें
हमले में डॉक्टर को गंभीर सिर की चोटें आईं, जिसमें मस्तिष्क में खून का थक्का होना शामिल था। अदालत ने कहा कि यह चोटें ‘गंभीर चोट’ की श्रेणी में आती हैं और यदि समय पर इलाज न होता, तो यह जानलेवा साबित हो सकती थीं।