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Maharashtra: शिवाजी महाराज के बारे में लिखी बातों के लिए ऑक्सफोर्ड प्रेस ने मांगी माफी; रिहायशी इमारत में आग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: नितिन गौतम
Updated Wed, 07 Jan 2026 01:33 PM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस (OUP) इंडिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज के 13वें वंशज उदयनराजे भोसले को भेजे एक पत्र में, दो दशक से भी पहले प्रकाशित एक किताब में महान मराठा राजा के बारे में किए गए कुछ अपुष्ट बयानों पर माफी मांगी है। एक अखबार में छपे सार्वजनिक नोटिस में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया ने स्वीकार किया कि 2003 में प्रकाशित किताब 'शिवाजी: हिंदू किंग इन इस्लामिक इंडिया' के पेज 31, 33, 34 और 93 पर दिए गए कुछ बयान अपुष्ट थे।
अमेरिकी लेखक जेम्स लेन द्वारा लिखी गई इस किताब ने जनवरी 2004 में तब विवाद खड़ा कर दिया था, जब संभाजी ब्रिगेड के 150 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने पुणे के लॉ कॉलेज रोड पर मशहूर भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट (BORI) में तोड़फोड़ की थी। उनका आरोप था कि इंस्टीट्यूट ने लेखक की मदद की थी, जिसने कथित तौर पर किताब में शिवाजी महाराज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। प्रकाशक ने उन बयानों के प्रकाशन पर खेद व्यक्त किया और छत्रपति उदयनराजे भोसले और आम जनता से किसी भी दुख और पीड़ा के लिए माफी मांगी।
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अमेरिकी लेखक जेम्स लेन द्वारा लिखी गई इस किताब ने जनवरी 2004 में तब विवाद खड़ा कर दिया था, जब संभाजी ब्रिगेड के 150 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने पुणे के लॉ कॉलेज रोड पर मशहूर भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट (BORI) में तोड़फोड़ की थी। उनका आरोप था कि इंस्टीट्यूट ने लेखक की मदद की थी, जिसने कथित तौर पर किताब में शिवाजी महाराज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। प्रकाशक ने उन बयानों के प्रकाशन पर खेद व्यक्त किया और छत्रपति उदयनराजे भोसले और आम जनता से किसी भी दुख और पीड़ा के लिए माफी मांगी।
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रिहायशी इमारत में लगी आग
मंगलवार रात मुंबई के बांद्रा (ईस्ट) इलाके में एक 12-मंजिला रिहायशी इमारत में आग लग गई, हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इमारत की 11वीं मंजिल पर लगी आग की सूचना मुंबई फायर ब्रिगेड (MFB) को रात 8.54 बजे मिली। अधिकारियों के मुताबिक, आग 11वीं मंजिल तक ही सीमित थी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने 10-15 मिनट के अंदर आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।
किशोर के अपहरण और हत्या के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने पुणे के बाहरी इलाके में पुरानी दुश्मनी के चलते 17 साल के किशोर का अपहरण कर उसकी हत्या करने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने दो नाबालिगों को भी हिरासत में लिया है। मृतक अमन सिंह, शहर के टिंगरे नगर का रहने वाला था, 29 दिसंबर को उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, जांच और टेक्निकल एनालिसिस के दौरान पता चला कि आरोपी - प्रथमेश अधल और नागेश धाबले और दो नाबालिगों ने कथित तौर पर एक लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करके अमन से संपर्क किया और उसे कटराज इलाके में बुलाया, जहां उन्होंने उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद, वे उसे पुणे के बाहरी इलाके में खेड़ शिवपुर के पास एक सुनसान जगह पर ले गए, और उस पर धारदार हथियार से हमला किया और बाद में उसके शव को दफना दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने पुरानी दुश्मनी के चलते अमन की हत्या करने की बात कबूल की।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया, जांच और टेक्निकल एनालिसिस के दौरान पता चला कि आरोपी - प्रथमेश अधल और नागेश धाबले और दो नाबालिगों ने कथित तौर पर एक लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट का इस्तेमाल करके अमन से संपर्क किया और उसे कटराज इलाके में बुलाया, जहां उन्होंने उसका अपहरण कर लिया। इसके बाद, वे उसे पुणे के बाहरी इलाके में खेड़ शिवपुर के पास एक सुनसान जगह पर ले गए, और उस पर धारदार हथियार से हमला किया और बाद में उसके शव को दफना दिया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने पुरानी दुश्मनी के चलते अमन की हत्या करने की बात कबूल की।
पालघर: शादी के बहाने आदिवासी महिला को 3 लाख में बेचा, 4 आरोपी गिरफ्तार
महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि 20 वर्षीय आदिवासी महिला को शादी के बहाने 3 लाख रुपए में बेचा गया और उसके साथ मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की गई। महिला कटकरी समुदाय की है और उसने आरोप लगाया कि उसे मई 2024 में नासिक के एक व्यक्ति से शादी के लिए मजबूर किया गया।
पुलिस के अनुसार, शादी में पति और उसकी मां ने दो दलालों को 3 लाख रुपए दिए, जिन्होंने महिला का मानव तस्करी कर शादी कराई। महिला ने बताया कि उसके पति और परिवार ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, गर्भावस्था के दौरान समय पर भोजन नहीं दिया और जातिगत अपमान भी किया। महिला जून 2025 में अपने बेटे के जन्म के बाद अपने माता-पिता के घर लौटी। मामला तब सामने आया जब आरोपियों ने महिला के बच्चे को जबरन लेने की कोशिश की, जिससे पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पालघर के इंस्पेक्टर दत्तात्रय बाजीराव किन्ड्रे ने बताया कि एफआईआर पति, उसकी मां और दोनों दलालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार, शादी में पति और उसकी मां ने दो दलालों को 3 लाख रुपए दिए, जिन्होंने महिला का मानव तस्करी कर शादी कराई। महिला ने बताया कि उसके पति और परिवार ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, गर्भावस्था के दौरान समय पर भोजन नहीं दिया और जातिगत अपमान भी किया। महिला जून 2025 में अपने बेटे के जन्म के बाद अपने माता-पिता के घर लौटी। मामला तब सामने आया जब आरोपियों ने महिला के बच्चे को जबरन लेने की कोशिश की, जिससे पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पालघर के इंस्पेक्टर दत्तात्रय बाजीराव किन्ड्रे ने बताया कि एफआईआर पति, उसकी मां और दोनों दलालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।