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Maharashtra: बीड में वज्रपात से महिला किसान की मौत; पुणे में 2016 के दुष्कर्म मामले में दो दोषियों को उम्रकैद
Tue, 28 Jul 2026 04:46 AM IST
ज्योति भास्कर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Tue, 28 Jul 2026 04:46 AM IST
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महाराष्ट्र के बीड जिले की अंबाजोगाई तहसील में बिजली गिरने से 52 वर्षीय एक किसान महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह घटना उस समय घटी जब अनीता गावहाणे उजानी गांव में अपने खेत से घर लौट रही थीं।
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रेलवे स्टेशन पर महिला से दुष्कर्म के दो दोषियों को आजीवन कारावास
पुणे की एक सत्र अदालत ने सोमवार को 2016 में 18 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के लिए दो पुरुषों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश एस एम तापकिरे ने शरद मुरलीधर साल्वे (35) और अंकितसिंह रतनसिंह बिस्टा उर्फ कांचा (34) को दोषी ठहराया। प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता 2016 में पुणे जिले के बारामती से तालेगांव रेलवे स्टेशन पहुंची थी। दोनों ने महिला को भोजन का लालच दिया और उसे रेलवे स्टेशन परिसर में एक टिन शेड में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुणे रेलवे पुलिस ने उप-निरीक्षक शमशुद्दीन शेख की निगरानी में जांच की। बाद में सत्र अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील एस ए क्षीरसागर ने 12 गवाहों की जांच की। गवाहों की गवाही और प्रस्तुत सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाया।
पुणे की एक सत्र अदालत ने सोमवार को 2016 में 18 वर्षीय महिला से दुष्कर्म के लिए दो पुरुषों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायाधीश एस एम तापकिरे ने शरद मुरलीधर साल्वे (35) और अंकितसिंह रतनसिंह बिस्टा उर्फ कांचा (34) को दोषी ठहराया। प्रत्येक पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता 2016 में पुणे जिले के बारामती से तालेगांव रेलवे स्टेशन पहुंची थी। दोनों ने महिला को भोजन का लालच दिया और उसे रेलवे स्टेशन परिसर में एक टिन शेड में ले जाकर दुष्कर्म किया। पुणे रेलवे पुलिस ने उप-निरीक्षक शमशुद्दीन शेख की निगरानी में जांच की। बाद में सत्र अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान, सरकारी वकील एस ए क्षीरसागर ने 12 गवाहों की जांच की। गवाहों की गवाही और प्रस्तुत सबूतों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाया।
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