Maharashtra: जलगांव में सेल्फी लेने के चक्कर में तीन युवकों की गई जान, मुंबई में देह व्यापार रैकेट पर मकोका
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महाराष्ट्र पुलिस ने कल्याण रेलवे स्टेशन के पास देह व्यापार रैकेट चलाने के आरोप में सात महिलाओं और दो पुरुषों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) लगाया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सहायक पुलिस आयुक्त (कल्याण) अशोक होनमाने ने सोमवार को एक प्रेस वार्ता में बताया कि जांच में पाया गया कि आरोपियों ने एक संगठित अपराध सिंडिकेट बनाया था। वे वित्तीय लाभ के लिए महिलाओं का व्यवस्थित रूप से शोषण कर रहे थे। पुलिस ने 20 महिलाओं को पैसे का लालच देकर देह व्यापार में धकेलने की साजिश रचने के आरोप में नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस साल 21 फरवरी को महात्मा फुले चौक पुलिस स्टेशन, कल्याण में भारतीय न्याय संहिता और अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ MCOCA के प्रावधान लगाए गए। पुलिस ने बताया कि इस मामले में कल्याण जिला जेल में बंद आरोपियों को 30 जून को स्थानीय अदालत की अनुमति लेने के बाद MCOCA प्रावधानों के तहत फिर से गिरफ्तार किया गया।
टीसीएस कंपनी धर्मांतरण: जमानत मिलने के बाद भी मुख्य आरोपी निदा खान की नहीं हो सकी रिहाई
नासिक में टीसीएस कंपनी से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी निदा खान को न्यायालय से जमानत मिलने के बावजूद उनकी तत्काल रिहाई नहीं हो सकी है। आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता बाबा सैयद और राहुल कासलीवाल ने बताया कि न्यायालय ने जमानत मंजूर कर दी है, लेकिन जमानत आदेश (रिहाई संबंधी औपचारिक प्रक्रिया) पूरी होने में एक-दो दिन का समय लग सकता है। इसी कारण फिलहाल निदा खान अभी जेल में ही हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय की सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही निदा खान को जेल से रिहा किया जाएगा।
बता दें कि टीसीएस कंपनी से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में मुख्य आरोपी निदा खान को नासिक रोड न्यायालय ने 6 जुलाई को जमानत दे दी थी। कथित यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण मामले में सह-आरोपी तौसीफ को भी जमानत मिल गई, जबकि आरोपी दानिश शेख की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी।
महाराष्ट्र के जलगांव में सेल्फी लेने के चक्कर में तीन युवकों की डूबने से मौत
महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक दर्दनाक हादसे की खबरे सामने आ रही है। अमलनेर तहसील की चोपड़ा रोड पर एक बंद पड़ी खदान में सेल्फी लेने की कोशिश के दौरान तीन युवक डूब गए।
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने तीनों युवकों को बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जलगांव के पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे ने बताया कि इलाज के दौरान डॉक्टरों ने तीनों युवकों को मृत घोषित कर दिया।
महाराष्ट्र में निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित
महाराष्ट्र विधानसभा ने मंगलवार को निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षा को बेहतर बनाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाना है। हालांकि, विपक्ष ने निजी विश्वविद्यालयों में शुल्क की बढ़ती लागत और भर्ती में आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर चिंता जताई।
विधानसभा में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी देने वाले विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा का व्यवसायीकरण करना नहीं, बल्कि अच्छी उच्च शिक्षा तक लोगों की पहुंच बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक उच्च शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया है। इसके लिए ज्यादा धनराशि, शोध को बढ़ावा देने और छात्रों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
महिला किसानों के लिए बड़ा कदम, सशक्तिकरण विधेयक विधान परिषद में पारित
महाराष्ट्र विधान परिषद ने मंगलवार को महाराष्ट्र महिला किसान सशक्तिकरण विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस विधेयक का मकसद महिला किसानों को सरकारी कल्याण योजनाओं और संस्थागत कर्ज तक आसानी से पहुंच दिलाना है। यह विधेयक पिछले सप्ताह विधानसभा में पारित हो चुका था। इसे विधान परिषद में कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने पेश किया।
विधेयक के उद्देश्य और कारणों के अनुसार, कृषि नीतियां और योजनाएं आमतौर पर लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करती हैं। लेकिन ज्यादातर कृषि योजनाओं का लाभ लेने के लिए जमीन का मालिक होना जरूरी होता है। इसके कारण कई महिला किसान इन योजनाओं से बाहर रह जाती हैं, क्योंकि बहुत कम महिलाओं के नाम कृषि भूमि होती है। ऐसी स्थिति में जो महिलाएं परिवार या समुदाय की जमीन पर खेती करती हैं। लेकिन उनके नाम जमीन का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होता, उन्हें अक्सर किसान की जगह कृषि मजदूर माना जाता है।
महाराष्ट्र में अश्लील डांस पर सख्ती
महाराष्ट्र विधानसभा ने मंगलवार को ऐसा विधेयक पारित किया, जिसमें ऑर्केस्ट्रा और लाइव संगीत कार्यक्रमों के लाइसेंस को अश्लील डांस रोकने वाले कानून के दायरे में लाने और सजा बढ़ाने का प्रावधान है। सरकार ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33 के तहत दिए जाने वाले ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस के गलत इस्तेमाल को रोकना है। कुछ बार और होटलों में इन लाइसेंस की आड़ में अश्लील डांस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे।
महाराष्ट्र होटल, रेस्तरां और बार कक्षों में अश्लील नृत्य पर रोक और वहां काम करने वाली महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा विधेयक, 2026 पर चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि सरकार ने पहली बार 2005 में कानून में बदलाव की कोशिश की थी। लेकिन अदालत की कार्यवाही के कारण यह संभव नहीं हो सका।
उन्होंने कहा कि 2016 में महाराष्ट्र होटल, रेस्तरां और बार कक्षों में अश्लील डांस पर रोक और महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा कानून बनाया गया था। इसका उद्देश्य ऐसे प्रतिष्ठानों में काम करने वाली महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना था। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ संचालक महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 33 के तहत मिले ऑर्केस्ट्रा लाइसेंस का इस्तेमाल अश्लील डांस कराने के लिए कर रहे हैं।
महाराष्ट्र में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डोमिसाइल प्रमाणपत्र अनिवार्य
मंगलवार को राज्य के एक अन्य अहम घटनाक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से जुड़ा बड़ा फैसला लिया। सरकार ने कहा कि 1 अगस्त, 2026 से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अधिवास (डोमिसाइल) प्रमाणपत्र अनिवार्य (domicile certificate mandatory) करेगी। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने मंगलवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नए ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का प्रस्ताव विधि और न्याय विभाग को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार अनधिकृत बाइक टैक्सी सेवाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साथ ही, इस क्षेत्र को वैध बनाने और राजस्व बढ़ाने के लिए नियामक ढांचा तैयार किया जा रहा है।
महाराष्ट्र में डांस बार के नियमों में बदलाव वाला विधेयक विधानसभा में पेश
महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र होटल, रेस्तरां और बार रूम में अश्लील डांस पर रोक और वहां काम करने वाली महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2026 को गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने विधानसभा में पेश किया।
विधेयक के उद्देश्य और कारणों के अनुसार, अभी महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 33 के तहत पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक मनोरंजन के लिए संगीत, डांस और अन्य कार्यक्रमों के लिए लाइसेंस देने का अधिकार है। इस कानून के तहत बनाए गए सार्वजनिक मनोरंजन नियमों के अनुसार होटल, रेस्तरां और बार रूम में ऑर्केस्ट्रा और लाइव म्यूजिक कार्यक्रमों के लिए भी लाइसेंस दिए जाते हैं।
अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन सर्वे और नए नियम लाएगी महाराष्ट्र सरकार
विधायक सुनील प्रभु की ओर से उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सरकार अवैध खनन रोकने और राजस्व के नुकसान को बचाने के लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। इसमें आधुनिक निगरानी प्रणाली, कानूनी बदलाव और तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था शामिल होगी। पालघर जिले के विरार में अवैध खनन के मामले का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि सरकारी पोर्टल पर शिकायत मिलने के बाद राजस्व अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान हुए विवाद में हत्या का मामला दर्ज हुआ। इस मामले में 9 आरोपियों में से 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है। उन्होंने बताया कि आरोपियों पर संगठित अपराध से जुड़े प्रावधानों समेत गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।
महाराष्ट्र के विद्यालयी शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने मंगलवार को कहा कि निजी कोचिंग क्लास को नियंत्रित करने के लिए एक विधेयक राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। विधान परिषद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब देते हुए भुसे ने यह जानकारी दी।
महाराष्ट्र के भिवंडी में स्पाइडर-मैन बनकर युवक ने संभाली यातायात व्यवस्था
शादाब ने बताया, मैंने देखा कि जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम के अधिकारी यहां नहीं आए थे। फिल्मों में स्पाइडर-मैन को लोगों की मदद करते और उनकी जान बचाते हुए देखा है। उसी से प्रेरित होकर मैंने असल जिंदगी में भी ऐसा करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वह लोगों की मदद करना चाहते थे और जमा हुए पानी को हटाने में अपना योगदान देना चाहते थे।