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Mumbai: 'अनिल जयसिंघानी को आपराधिक मामलों से बचाने के लिए बेटी ने रची साजिश', मुंबई की अदालत की टिप्पणी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: काव्या मिश्रा Updated Tue, 04 Apr 2023 03:58 PM IST
सार

भ्रष्टाचार विरोधी मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश दीपक अल्माले ने 1 अप्रैल को अनिल जयसिंघानी को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस मामले को लेकर मंगलवार को विस्तृत आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि पिता और बेटी की जोड़ी ने एक साजिश रची। 

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Mumbai court said- Anil Jaisinghani, daughter tried to bribe, extort money from Amruta Fadnavis
अमृता फडणवीस (फाइल) - फोटो : फेसबुक
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विस्तार
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एक विशेष अदालत ने कहा कि संदिग्ध सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी अनिक्षा ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को रिश्वत देने की कोशिश की। साथ ही उनसे निजी संदेशों का इस्तेमाल कर जबरन पैसे वसूले। जानकारी के मुताबिक जयसिंघानी के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर से उन्हें बचाने से इनकार करने पर अमृता को ब्लैकमेल किया गया था।

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पिता को बचाने के लिए दोस्ती
भ्रष्टाचार विरोधी मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश दीपक अल्माले ने 1 अप्रैल को अनिल जयसिंघानी को जमानत देने से इनकार कर दिया। इस मामले को लेकर मंगलवार को विस्तृत आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि पिता और बेटी की जोड़ी ने एक साजिश रची। अनीक्षा ने पहले अमृता से दोस्ती की और फिर उनसे पिता पर दर्ज आपराधिक मामलों से बचाने को कहा। बता दें, अमृता फडणवीस एक लोक सेवक हैं। 
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10 करोड़ वसूलने की कोशिश
आदेश में आगे कहा गया है कि अनीक्षा ने शिकायतकर्ता अमृता फडणवीस को एक करोड़ रुपये की रिश्वत देने की कोशिश की। जब अमृता ने काम करने से मना कर दिया तो अनीक्षा ने अमृता के मोबाइल पर वीडियो, वॉयस नोट्स और स्क्रीनशॉट भेजे और 10 करोड़ रुपये की मांग की। अदालत ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। अनिल जयसिंघानी के खिलाफ 17 अन्य मामले लंबित हैं। अगर आरोपी को जमानत दी जाती है तो वह फरार हो सकता है। 

यह है मामला
दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल पुलिस स्टेशन ने 20 फरवरी को जयसिंघानी और उनकी बेटी अनिक्षा के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर अमृता फडणवीस को कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी दी और जबरन वसूली की कोशिश की। 

अनीक्षा को मिल चुकी है जमानत
दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-120 बी (आपराधिक साजिश) और 385 (जबरन वसूली) और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम की धारा 8 (भ्रष्ट साधनों का उपयोग करके लोक सेवक को प्रेरित करना) और 12 (उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। अनिक्षा को 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद सत्र अदालत ने मामले में 27 मार्च को उसे जमानत दे दी थी। अनिल जयसिंघानी को गुजरात में गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

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