नेशनल हेराल्ड मामला: ED सोनिया- राहुल के खिलाफ नए सिरे से दाखिल करेगा आरोप पत्र, पुलिस की FIR पर लेगा संज्ञान
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई नई एफआईआर पर संज्ञान लेते हुए कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ-साथ अन्य लोगों के खिलाफ नया आरोप पत्र दाखिल करेगा। इससे पहले दिन में दिल्ली की एक निचली अदालत ने अप्रैल में ईडी द्वारा सोनिया-राहुल गांधी के साथ-साथ कुछ अन्य लोगों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था।
मंगलवार को ट्रायल कोर्ट के विशेष जज विशाल गोगने ने पाया कि इस मामले में चार्जशीट अपराध को लेकर एफआईआर के आधार पर नहीं, बल्कि एक निजी व्यक्ति की शिकायत के आधार पर दायर की गई है। विशेष जज ने कहा कि कानून के अनुसार इस आरोपपत्र पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। अपने आदेश के मुख्य अंश को सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज करा चुकी है, इसलिए मामले में ईडी के तर्कों पर गुण-दोष के आधार पर फैसला करना फिलहाल जल्दबाजी होगी।
'गांधी परिवार पुलिस की एफआईआर पाने का हकदार नहीं'
विशेष जज विशाल गोगने ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि गांधी परिवार पुलिस की एफआईआर पाने का हकदार नहीं। दरअसल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गांधी परिवार को नेशनल हेराल्ड मामले में एफआईआर की प्रति देने का निर्देश दिया था। विशेष जज ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को चुनौती वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया। जज ने हालांकि कि कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपियों को यह सूचना दी जा सकती है कि एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 3 अक्तूबर को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।
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क्या है मामला
दरअसल ईडी ने चार्जशीट में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा व दिवंगत पार्टी नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के साथ एक निजी कंपनी यंग इंडियन पर साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेट (एजेएल) की करीब 2000 रुपये की संपत्ति अर्जित की। एजेएल नेशनल हेराल्ड समाचारपत्र प्रकाशित करती है। ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि यंग इंडियन में गांधी परिवार के पास 76 फीसदी शेयर हैं, जिसने 90 करोड़ रुपये कर्ज के बदले एजेएल की संपत्तियों पर धोखाधड़ी से कब्जा किया था। ईडी ने इस मामले में कथित अपराध से प्राप्त धनराशि 988 करोड़ रुपये से अधिक आंकी है। उधर अदालत के आदेश पर कांग्रेस ने इसे अपनी जीत का दावा करते हुए आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार की अवैध और उसके राजनीति से प्रेरित अभियोजन पूरी तरह से उजागर हो गए हैं।
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