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Parliament LIVE: लोकसभा से निरसन और संशोधन विधेयक पारित; राज्यसभा में चुनाव सुधारों पर हुई चर्चा
Parliament News LIVE Updates: संसद के शीतकालीन सत्र में अब केवल चार दिनों की कार्यवाही बाकी है। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मनरेगा का नाम बदलने लिए विकसित भारत जी राम जी बिल पेश किया। लोकसभा में 11 बजे से प्रश्नकाल की शुरू हुआ। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन विधेयक) पेश किया। विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। राज्यसभा में प्रश्नकाल चल रहा है। इसके अलावा भी कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। अमर उजाला के इस लाइव ब्लॉग में पढ़िए संसद की कार्यवाही से जुड़े तमाम अपडेट्स
लाइव अपडेट
लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही का समय बढ़ा
लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही का समय बढ़ाया गया है। लोकसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा विधि संशोधन) विधेयक 2025 पर चर्चा हो रही है। वहीं राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2025 पर हुई चर्चा का वित्त राज्य मंत्री जवाब दे रहे हैं।लोकसभा में 'सबका बीमा सबकी रक्षा' विधेयक, 2025 पेश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 'सबका बीमा सबकी रक्षा' (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। यह विधेयक बीमा अधिनियम, 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 में संशोधन करता है।#WinterSession2025
— SansadTV (@sansad_tv) December 16, 2025
FM @nsitharaman moves The Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill, 2025 in LokSabha.
The Bill further to amend the Insurance Act, 1938, the Life Insurance Corporation Act, 1956 and the Insurance Regulatory and Development Authority Act,… pic.twitter.com/Up1uBuWCf0
लोकसभा से निरसन एवं संशोधन विधेयक पारित
लोकसभा से निरसन एवं संशोधन विधेयक, 2025 पारित हुआ। विधेयक कुछ अधिनियमों को निरस्त करता है और कुछ अन्य अधिनियमों में संशोधन करता है।#WinterSession2025#LokSabha passes The Repealing & Amending Bill, 2025.
— SansadTV (@sansad_tv) December 16, 2025
That the bill repeals certain enactments and to amend certain other enactments.@arjunrammeghwal @MLJ_GoI @LokSabhaSectt pic.twitter.com/TOhKdzVOvd
राज्यसभा ने विनियोग विधेयक 2025 पर विचार-विमर्श और वापसी के लिए कार्यवाही शुरू की
राज्यसभा ने विनियोग (संख्या 4) विधेयक 2025 पर विचार-विमर्श और वापसी के लिए चर्चा शुरू की। चूंकि यह धन विधेयक पहले ही लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है, इसलिए राज्यसभा इस पर चर्चा के बाद इसे वापस कर देगी। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। राज्यसभा इन्हें अस्वीकार नहीं कर सकती, वह केवल इन पर चर्चा करके वापस कर सकती है।#RajyaSabha takes up The Appropriation (No 4) Bill 2025 for consideration & return.
— SansadTV (@sansad_tv) December 16, 2025
Since this is a #MoneyBill already passed by #LokSabha, Rajya Sabha will return it after discussion.
Money Bills can only be introduced in #LokSabha. Rajya Sabha cannot reject them, it can only… pic.twitter.com/VqH4QPO2Aq
लोकसभा में निरसन एवं संशोधन विधेयक पेश
विधि राज्य मंत्री प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में निरसन एवं संशोधन विधेयक, 2025 को विचार और पारित करने के लिए प्रस्तुत किया। कुछ अधिनियमों को निरस्त करने और कुछ अन्य अधिनियमों में संशोधन करने वाले इस विधेयक पर विचार किया जाए। साथ ही, विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है।#WinterSession2025
— SansadTV (@sansad_tv) December 16, 2025
Law MoS I/C @arjunrammeghwal moves The Repealing & Amending Bill, 2025 for consideration and passing in #LokSabha.
That the Bill to repeal certain enactments and to amend certain other enactments, be taken into consideration. ALSO to move that the Bill be… pic.twitter.com/FZgBXPRNxm
राज्यसभा में IUML सांसद हरीस बीरान ने उठाया विवाह से जुड़ी आत्महत्याओं का मुद्दा
केरल के IUML सांसद हरीस बीरान ने मंगलवार को राज्यसभा में शादी से जुड़ी आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने 2023 के एनसीआरबी आंकड़े का हवाला देते हुए कहा कि सालभर में 1,71,418 लोग आत्महत्या कर चुके हैं, जिनमें से अधिकांश का कारण विवाह संबंधी समस्याएं हैं। बीरण ने इसे नैतिक, कानूनी और संस्थागत विफलता बताया और कहा कि केवल कानूनों से काम नहीं चलेगा, तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत में कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए मजबूत हैं, लेकिन उनका सही कार्यान्वयन नहीं हो पा रहा।
जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पर क्या कहा?
जेपी नड्डा ने आगे कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई भी अयोग्य व्यक्ति सूची में शामिल न हो। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए इस तरह की जांच जरूरी होती है। जेपी नड्डा ने आगे बताया कि 2010 के बाद से मतदाता सूची से किसी का नाम नहीं हटाया गया है, ऐसे में अब SIR और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करेगा।
चुनाव सुधार के मुद्दे पर जेपी नड्डा बोले- संविधान के तहत चुनाव आयोग को अधिकार
इसके साथ ही वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) मुद्दे पर बोलते हुए नड्डा ने कहा कि संविधान के तहत चुनाव आयोग को समय-समय पर मतदाता सूची की जांच और सत्यापन करने का अधिकार है। यह प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है और इसका उद्देश्य चुनाव व्यवस्था को मजबूत बनाना है।
राज्यसभा में जेपी नड्डा का बयान: संसद में चर्चा से कभी नहीं भागती मोदी सरकार
राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा से कभी नहीं भागती। उन्होंने साफ किया कि सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करती है और हर अहम विषय पर खुलकर बात करने के लिए तैयार रहती है।