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Kerala: हाईकोर्ट की फटकार के बाद उद्योग विभाग के प्रधान सचिव अदालत में हुए पेश, अवमानना मामले में मांगी माफी

पीटीआई, कोच्चि। Published by: Asmita Tripathi Updated Mon, 22 Jun 2026 03:39 PM IST
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सार

केरल उद्योग विभाग के प्रधान सचिव मोहम्मद हनीश हाईकोर्ट में पेश हुए। उन्होंने केएससीडीसी भ्रष्टाचार जांच से जुड़े अवमानना मामले में बिना शर्त माफी मांगी। अदालत ने पहले पेश न होने पर गिरफ्तारी वारंट की चेतावनी दी थी। 

Principal Secretary of the Industries Department appears in court following High Court reprimand.
केरल उच्च न्यायालय (फाइल) - फोटो : एएनआई
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विस्तार

उद्योग विभाग के प्रधान सचिव मोहम्मद हनीश सोमवार को केरल उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए। इसके साथ ही  केएससीडीसी भ्रष्टाचार जांच से संबंधित अवमानना मामले में दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी के बाद बिना शर्त माफी मांगी।

क्या है पूरा मामला?
हनीश न्यायमूर्ति ए बदरुद्दीन की पीठ के समक्ष पेश हुए, जो कोल्लम निवासी कडकम्पल्ली मनोज द्वारा दायर अवमानना याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें भ्रष्टाचार के एक मामले में केरल राज्य काजू विकास निगम (केएससीडीसी) के अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी देने के संबंध में अदालत के निर्देशों का पालन न करने का आरोप लगाया गया था। हनीश ने एकल न्यायाधीश के उस पूर्व आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, खंडपीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

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अगली सुनवाई 2 जून को
19 जून को अदालत ने हनीश को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। इसके साथ ही चेतावनी दी कि ऐसा करने में विफल रहने पर अदालत को गिरफ्तारी वारंट जारी करने सहित दंडात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आदेश के अनुपालन में, हनीश सुबह 10.15 बजे सरकारी वकील के साथ अदालत में पेश हुआ। उन्होंने पहले अदालत में पेश न होने के अपने कारण बताते हुए एक हलफनामा भी दाखिल किया और अदालत से बिना शर्त माफी मांगी। अवमानना याचिका पर आगे की सुनवाई के लिए 2 जुलाई की तारीख तय की गई है।

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भ्रष्टाचार का यह मामला 2015 का है, सीबीआई ने उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद केएससीडीसी में कथित अनियमितताओं के संबंध में एक मामला दर्ज किया था। अपनी जांच पूरी करने के बाद, एजेंसी ने पूर्व केएससीडीसी अध्यक्ष आर चंद्रशेखरन सहित आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी। इसके बाद, मनोज ने सीबीआई को अभियोजन की मंजूरी देने के लिए अदालत के निर्देशों को लागू करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया। मंजूरी देने में बार-बार देरी होने के बाद, एकल पीठ ने अवमानना की कार्यवाही शुरू की और प्रधान सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

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