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Kolkata Case: शादी से इनकार पर पहले पीटा फिर तीन घंटे तक की दरिंदगी; पीड़ित छात्रा बोली- मनोजीत ने मेरे...

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: शिव शुक्ला Updated Sat, 28 Jun 2025 05:33 AM IST
सार

कोलकाता पुलिस ने साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज के एक पूर्व और दो मौजूदा छात्रों सहित तीन लोगों को कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है। घटना कथित तौर पर कस्बा में कॉलेज परिसर में हुई थी। अब छात्रा की शिकायत में इस मामले में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं। 

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Refusal to marry became reason for alleged molestation of student in Kolkata Law College Know all updates
कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वजह आई सामने। - फोटो : freepic
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विस्तार
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पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कस्बा इलाके में एक लॉ छात्रा से कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म का मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पीड़िता छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया है कि सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी व तृणमूल कांग्रेस के छात्र नेता मनोजीत मिश्रा ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे उसने ठुकरा दिया था। इसी के चलते उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस कृत्य को अंजाम दिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी व तृणमूल कांग्रेस के छात्र नेता मनोजीत मिश्रा (31), जैब अहमद (19) और प्रोमित मुखोपाध्याय (20) को गिरफ्तार किया है। मनोजीत इसी कॉलेज का पूर्व छात्र है, जबकि जैब व प्रोमित मौजूदा छात्र हैं। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पीड़िता का न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया गया है। मेडिकल में सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई है।

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शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर पहले पीटा, फिर की हैवानियत
साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुई इस वारदात ने पिछले साल अगस्त में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में छात्रा से दुष्कर्म व हत्या की भयावहता याद दिला दी है। पीड़िता विधि छात्रा ने शिकायत में बताया कि उसने मनोजीत के शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, तो उसने साथियों के साथ मिलकर उसे पीटा। इतना ही नहीं वे तीनों मिलकर उसे घसीटते हुए गार्ड रूम में ले गए। जहां मनोजीत ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 


 

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गार्ड रूम में दरिंदगी करता रहा मनोजीत, बाहर पहरा देते रहे अन्य दोनों आरोपी 
पीड़िता ने बताया इस दौरान दोनों आरोपी बाहर पहरा दे रहे थे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने कॉलेज का मेन गेट बंद कर दिया और सुरक्षा गार्ड को उसके कमरे के बाहर बैठा दिया। पीड़िता ने शिकायत में यह भी कहा कि मनोजीत ने उसके बॉयफ्रेंड को पीटने और माता पिता को झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी थी।

दुष्कर्म का वीडियो बनाया, वायरल करने की दी धमकी
शिकायत के अनुसार दरिंदों ने दुष्कर्म का मोबाइल फोन पर वीडियो भी बनाया। शिकायत करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं।


 

तीन घंटे से अधिक समय तक की दरिंदगी 
पीड़िता की ओर से कस्बा थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, इस जघन्य कांड को 25 जून की शाम को छात्रसंघ कार्यालय के बगल में कॉलेज के गार्ड रूम में अंजाम दिया गया। आरोपियों ने उससे तीन घंटे से अधिक समय तक दरिंदगी की। पुलिस ने गार्डरूम सील कर दिया है। मनोजीत के सोशल मीडिया हैंडल से पता चला कि वह कॉलेज की तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद इकाई का पूर्व अध्यक्ष व टीएमसी के छात्र संगठन की दक्षिण कोलकाता शाखा का संगठन सचिव है।  

पेशे से वकील है मनोजीत
मनोजीत जिला अदालत में आपराधिक मामलों का वकील है। उसे कॉलेज में 45 दिन के लिए अस्थायी गैर-शिक्षण कर्मचारी के रूप में नियुक्ति भी दी गई थी।

महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया
राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर गहरी चिंता व्यक्त की है और बीएनएस के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत तत्काल, समयबद्ध जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने पीड़िता को बीएनएसएस की धारा 396 के तहत मुआवजे के साथ-साथ पूर्ण चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। आयोग ने 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।


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आरजी कर की भयावह घटना के 10 महीने बाद हुई वारदात
यह भयावह घटना शहर के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के 10 महीने बाद हुई है। आरजी कर मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इस क्रूर अपराध की पूरे देश ने निंदा की थी। प्रशिक्षु महिला डॉक्टर का शव कॉलेज परिसर में एक सेमिनार रूम में पाया गया था। पोस्टमॉर्टम से यह पता चला था कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। कोलकाता पुलिस ने 33 वर्षीय नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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