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Maharashtra: ₹55 करोड़ बैंक कर्ज घोटाले में 8 अगस्त तक कार्रवाई स्थगित, मेहुल चोकसी समेत तीन पर ये हैं आरोप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: पवन पांडेय
Updated Fri, 18 Jul 2025 11:10 PM IST
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सार
Rs 55 cr Bank Loan Fraud Case: ₹55 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में कार्यवाही 8 अगस्त तक स्थगित कर दी गई है। मामले में मेहुल चोकसी, विपुल चितलिया और अनियत नायर पर लोन की रकम का गलत इस्तेमाल का आरोप है, जिससे बैंक को ₹55.27 करोड़ का नुकसान हुआ था।

सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : ANI
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विस्तार
मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी और अन्य आरोपियों के खिलाफ ₹55 करोड़ के बैंक लोन घोटाले में चल रही कार्यवाही को 8 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह मामला केनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नेतृत्व में एक कंसोर्टियम की तरफ से दिए गए लोन से जुड़ा है। दोनों बैंकों ने मिलकर बेजल ज्वेलरी नाम की कंपनी को कुल ₹55 करोड़ का वर्किंग कैपिटल लोन दिया था। सीबीआई के अनुसार, यह लोन सोने और हीरों से जड़े गहनों के निर्माण और बिक्री के लिए दिया गया था, लेकिन कंपनी ने इस रकम का इस्तेमाल गलत तरीके से किया और लोन चुकाया भी नहीं, जिससे बैंकों को ₹55.27 करोड़ का नुकसान हुआ।
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किन-किन पर हैं आरोप?
इस मामले में मेहुल चोकसी के साथ गीतांजलि ग्रुप के दो पूर्व कर्मचारी, विपुल चितलिया और अनियत नायर, भी आरोपी हैं। अप्रैल में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए तीनों को समन जारी किया था।
कोर्ट ने क्यों रोकी कार्यवाही?
मेहुल चोकसी और अन्य आरोपियों के वकीलों, विजय अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और जैस्मिन पुरानी, ने शुक्रवार को विशेष सीबीआई अदालत में मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनरावेदन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि समन बिना दिमाग लगाए सिर्फ चार्जशीट दाखिल होते ही उसी दिन जारी कर दिया गया, जो प्रक्रिया के खिलाफ है। विशेष न्यायाधीश जेपी दरेकर ने माना कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में चार्जशीट की सामग्री पर कोई राय या कारण नहीं लिखा गया है, जो जरूरी था। उन्होंने कहा कि अदालत को कम से कम कुछ संक्षिप्त कारण बताने चाहिए थे कि उसने समन जारी करने का फैसला क्यों किया। इसलिए विशेष अदालत ने मजिस्ट्रेट के आदेश को प्राथमिक रूप से त्रुटिपूर्ण मानते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी और सीबीआई को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने को कहा है।
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क्या है पूरा मामला?
मेहुल चोकसी और उनका भतीजा नीरव मोदी पहले से ही पंजाब नेशनल बैंक के ₹13,500 करोड़ के घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। मेहुल चोकसी वर्तमान में बेल्जियम में जमानत के लिए लड़ रहे हैं जबकि नीरव मोदी 2019 से लंदन की जेल में बंद हैं। अब अगली सुनवाई इस मामले में 8 अगस्त को होगी, तब यह तय होगा कि कार्यवाही फिर से शुरू होगी या नहीं।

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किन-किन पर हैं आरोप?
इस मामले में मेहुल चोकसी के साथ गीतांजलि ग्रुप के दो पूर्व कर्मचारी, विपुल चितलिया और अनियत नायर, भी आरोपी हैं। अप्रैल में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए तीनों को समन जारी किया था।
कोर्ट ने क्यों रोकी कार्यवाही?
मेहुल चोकसी और अन्य आरोपियों के वकीलों, विजय अग्रवाल, राहुल अग्रवाल और जैस्मिन पुरानी, ने शुक्रवार को विशेष सीबीआई अदालत में मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनरावेदन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि समन बिना दिमाग लगाए सिर्फ चार्जशीट दाखिल होते ही उसी दिन जारी कर दिया गया, जो प्रक्रिया के खिलाफ है। विशेष न्यायाधीश जेपी दरेकर ने माना कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में चार्जशीट की सामग्री पर कोई राय या कारण नहीं लिखा गया है, जो जरूरी था। उन्होंने कहा कि अदालत को कम से कम कुछ संक्षिप्त कारण बताने चाहिए थे कि उसने समन जारी करने का फैसला क्यों किया। इसलिए विशेष अदालत ने मजिस्ट्रेट के आदेश को प्राथमिक रूप से त्रुटिपूर्ण मानते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी और सीबीआई को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने को कहा है।
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क्या है पूरा मामला?
मेहुल चोकसी और उनका भतीजा नीरव मोदी पहले से ही पंजाब नेशनल बैंक के ₹13,500 करोड़ के घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। मेहुल चोकसी वर्तमान में बेल्जियम में जमानत के लिए लड़ रहे हैं जबकि नीरव मोदी 2019 से लंदन की जेल में बंद हैं। अब अगली सुनवाई इस मामले में 8 अगस्त को होगी, तब यह तय होगा कि कार्यवाही फिर से शुरू होगी या नहीं।