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SIR: डीएमके की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट, तमिलनाडु में एसआईआर पर रोक लगाने की है मांग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Fri, 07 Nov 2025 11:44 AM IST
सार
डीएमके ने याचिका में 27 नवंबर को चुनाव आयोग के एसआईआर कराने के नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 समेत संविधान और जनप्रतिनिधि कानून के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : एएनआई
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विस्तार
तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने राज्य में एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अब सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। डीएमके की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील विवेक सिंह ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ से याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसके बाद पीठ ने याचिका को मंगलवार को सूचीबद्ध करने की बात कही।
डीएमके ने एसआईआर को बताया असंवैधानिक और मनमाना
डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती ने चुनाव आयोग द्वारा तमिलनाडु में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के फैसले के खिलाफ 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। डीएमके ने एसआईआर को असंवैधानिक, मनमाना और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया है। डीएमके ने याचिका में 27 नवंबर को चुनाव आयोग के एसआईआर कराने के नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 समेत संविधान और जनप्रतिनिधि कानून के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है।
ये भी पढ़ें- SC: 'आवारा पशुओं को सड़कों, हाईवे से हटाएं', सुप्रीम कोर्ट का राज्यों-NHAI और नगरपालिकाओं को निर्देश
9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुकी है एसआईआर प्रक्रिया
चुनाव आयोग ने बीती 27 नवंबर को देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए गहन पुनरीक्षण का काम शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। 4 नवंबर से यह काम शुरू हो गया है, जो 4 दिसंबर तक चलेगा। चुनाव आयोग 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी करेगा और आपत्ति और दावों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में होगी।
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डीएमके ने एसआईआर को बताया असंवैधानिक और मनमाना
डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती ने चुनाव आयोग द्वारा तमिलनाडु में मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने के फैसले के खिलाफ 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। डीएमके ने एसआईआर को असंवैधानिक, मनमाना और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए खतरा बताया है। डीएमके ने याचिका में 27 नवंबर को चुनाव आयोग के एसआईआर कराने के नोटिफिकेशन को खारिज करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि एसआईआर की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 समेत संविधान और जनप्रतिनिधि कानून के कई प्रावधानों का उल्लंघन करती है।
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9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो चुकी है एसआईआर प्रक्रिया
चुनाव आयोग ने बीती 27 नवंबर को देश के नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए गहन पुनरीक्षण का काम शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। 4 नवंबर से यह काम शुरू हो गया है, जो 4 दिसंबर तक चलेगा। चुनाव आयोग 9 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी करेगा और आपत्ति और दावों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में होगी।
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