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गिनती भूल गया गैंगस्टर अबू सलेम?: सजा पूरा होने का किया दावा, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- 2005 से 25 साल कैसे गिना

Mon, 12 Jan 2026 06:12 PM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शुभम कुमार Updated Mon, 12 Jan 2026 06:12 PM IST
सार

क्या गैंगस्टर अबू सलेम गिनती भूल गया? ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा हैं, क्योंकि सलेम ने अपनी जेल की सजा पूरी होने का दावा किया। हालांकि इन दावों पर सुप्रीम कोर्ट ने सलेम को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा कि 2005 से लेकर अभी तक 25 साल कैसे गिना?

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Supreme Court asks gangster Abu Salem How do you calculate 25 years from 2005 News In Hindi
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोपी और कुख्यात गैंगस्टर अबू सलेम से उसके 25 साल की जेल अवधि पूरी होने के दावे पर तीखी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि वह 25 साल की गणना अपने गिरफ्तारी के नवंबर 2005 से कैसे कर रहा है। बता दें कि सलेम को पोर्तुगल से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। वह 11 नवंबर 2005 को भारत लाया गया था, जिसके लिए लंबी कानूनी लड़ाई चली थी। पोर्तुगल को आश्वासन दिया गया था कि सलेम को 25 साल से ज्यादा जेल नहीं होगी और मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा।

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सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम के वकील से पूछा कि आप 25 साल की सजा की गणना 2005 से कैसे कर रहे हैं। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या इसमें अच्छे व्यवहार पर मिलने वाला रिमिशन शामिल किया गया है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी ध्यान दिलाया कि सलेम की सजा आतंकवादी और विनाशकारी गतिविधियों निरोधक अधिनियम (टीएडीए) के तहत है और महाराष्ट्र की जेल नियमावली में यह देखना होगा कि टीएडीए मामलों में रिमिशन लागू होता है या नहीं।
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वकील ने संबंधित जेल नियम पेश करने का दावा किया
वहीं सलेम के वकील ने कोर्ट को बताया कि वह संबंधित जेल नियम पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इसे दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी 2026 को तय की। बता दें कि बीते दिनों सलेम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि अगर अच्छे व्यवहार के रिमिशन को शामिल किया जाए, तो वह 25 साल की जेल पूरी कर चुका है। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार की थी लेकिन अंतरिम रिहाई नहीं दी।

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अब समझिए पिछली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
गौरतलब है कि जुलाई 2022 में अलग याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत सरकार पोर्तुगल को दिए गए आश्वासन के अनुसार सलेम को 25 साल की जेल पूरी होने पर रिहा करेगी। पोर्तुगल को आश्वासन दिया गया था कि उसे मृत्यु दंड या 25 साल से ज्यादा जेल नहीं होगी। इससे पहले फरवरी 2015 में स्पेशल टीएडीए कोर्ट ने सलेम को मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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