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SC: उमर खालिद-शरजील की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 31 Oct 2025 02:55 PM IST
सार

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और शिफा उर रहमान के साथ ही दिल्ली पुलिस के तर्क सुने। अब सोमवार यानी 3 नवंबर को पीठ याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगी। 

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Supreme court continue hearing on umar khalid sharjeel imam pleas on 3 november
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एएनआई
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर और शिफा उर रहमान की याचिकाओं पर 3 नवंबर को भी सुनवाई जारी रखेगा। दिल्ली दंगे में गहरी साजिश मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। उमर खालिद समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली दंगे के मामले में इन सभी की जमानत याचिका यह कहकर खारिज कर दी थी कि साल 2020 में हुए दिल्ली दंगे के पीछे गहरी साजिश थी। 
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3 नवंबर को भी सुनवाई जारी रखेगी पीठ
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पीठ ने मीरान हैदर, मोहम्मद सलीम खान और शिफा उर रहमान के साथ ही दिल्ली पुलिस के तर्क सुने। अब सोमवार यानी 3 नवंबर को पीठ याचिकाओं पर सुनवाई जारी रखेगी। गुलफिशा फातिमा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह बीते पांच वर्षों से जेल में बंद है। पांच साल पहले चार्जशीट दायर की गई थी और अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हो सका है। सिंघवी ने कहा कि गुलफिशा फातिमा ही अब दिल्ली दंगे के मामले में जेल में बंद है और अन्य महिला आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। 
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