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RG Kar Case: सुप्रीम कोर्ट ने मामला कोलकाता हाईकोर्ट को सौंपा, पीड़िता के परिजनों को रिपोर्ट देने का दिया आदेश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शुभम कुमार Updated Wed, 17 Dec 2025 12:13 PM IST
सार

आरजी कर मेडिकल कॉलेज की महिला डॉक्टर से बर्बरता और हत्या के मामले को सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट को सौंप दिया है। अदालत ने केस से जुड़े सभी कागजात भेजने और स्टेटस रिपोर्ट पीड़िता के माता-पिता को देने का आदेश दिया।

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Supreme Court delivers crucial verdict in RG Kar case, orders transfer to Kolkata High Court
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI
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विस्तार
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता मामले को कोलकाता हाईकोर्ट को सौंप दिया है। यह फैसला जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने लिया। अदालत ने आदेश दिया कि मामले से जुड़े सभी कागजात हाईकोर्ट को भेजे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की स्थिति पर बनी रिपोर्ट की एक कॉपी पीड़िता के माता-पिता को दी जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 2024 में खुद (सुओ मोटो) संज्ञान लिया था।

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बता दें कि बीते साल 9 अगस्त 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। इसके अगले दिन कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया। 20 जनवरी को कोलकाता की ट्रायल कोर्ट ने संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसमें कहा गया कि वह मौत तक जेल में रहेगा।

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घटना के बाद पूरे देश में फैला था गुस्सा
इस घटना के सामने आने के बाद पूरे देश में गुस्सा फैल गया था। साथ ही पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे। मुख्य दोषी को सजा मिलने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले से जुड़े अन्य मुद्दों पर नजर रखे हुए है, जिनमें डॉक्टरों की सुरक्षा और उनकी ड्यूटी से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने 20 अगस्त 2024 को एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स भी बनाई थी, जिसका काम देशभर में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए नियम और व्यवस्था तय करना है।

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