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Twisha Sharma Case: एसजी बोले- ऐसी घटना से अच्छा, हो जाए तलाक; सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- निष्पक्ष जांच जरूरी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Devesh Tripathi
Updated Mon, 25 May 2026 11:29 AM IST
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सार
भोपाल के हाईप्रोफाइल त्विषा शर्मा मामले की सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए त्विषा की मौत को अप्राकृतिक कहा। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने त्विषा शर्मा मामले का स्वत: संज्ञान लेते सोमवार को इस पर सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। उन्होंने इस मामले को सनसनीखेज बनाने से बचने की भी सलाह दी।
सुप्रीम कोर्ट ने त्विषा शर्मा की मौत को अप्राकृतिक मृत्यु माना है। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में दो या तीन पहलू थे। पहला दूसरे पोस्टमार्टम से जुड़ा है, जो पूरा हो चुका है। उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि कुछ कार्रवाइयों से हमें पीड़ा हुई है। हम अपने मीडिया मित्रों से अनुरोध करेंगे कि वे पीड़ित परिवार या दूसरे परिवार के बयान न लें। मामले को कानून और प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने दें।
ये भी पढ़ें: Twisha Sharma Case: पुलिस के सवालों से झुंझलाए समर्थ, बोले-हत्या नहीं की, फंदे से उतारते समय लगी होगी चोट
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उम्मीद है, जांच में सच्चाई का पता लगाएंगे :सीजेआई
सीजेआई ने कहा कि सास पूर्व जिला न्यायाधीश हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह कहा जा रहा है कि न्यायपालिका निष्पक्ष सुनवाई नहीं होने दे रही है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि पीड़ित और आरोपी जांच में सहयोग करेंगे। हमें अपनी सरकारी एजेंसियों और सीबीआई पर भी पूरा भरोसा है। जो भी जांच करेगा, वह निश्चित रूप से जांच को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा।
गवाहों और आरोपियों के मीडिया में बयान देने पर रोक
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पूर्व न्यायाधीश और मृतका की सास गिरिबाला सिंह एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाकर त्विषा को बदनाम कर रही हैं। इससे जांच में बाधा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए संभावित गवाहों और आरोपियों के मीडिया को बयान देने पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस आश्वासन पर ध्यान दिया है कि सीबीआई जांच के संबंध में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सामना करने से बेहतर है कि बेटी का तलाक हो जाए।
घटना की हो निष्पक्ष जांच : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि घटना की निष्पक्ष जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से अनुरोध किया है कि वह पीड़िता के परिवार के बयान रिकॉर्ड न करे और उनके दर्द को सनसनीखेज बयानों तक सीमित न करे। सुप्रीम कोर्ट ने त्विषा शर्मा के शव का तुरंत दूसरा पोस्टमार्टम कराने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सराहना की।
ये भी पढ़ें: Twisha Sharma Case: तीन घंटे चला दूसरा पोस्टमार्टम, दिल्ली की टीम पहुंची घटनास्थल; 12 दिन बाद अंतिम संस्कार
आरोपी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि पूर्व न्यायाधीश और त्विषा की सास गिरिबाला सिंह जांच के संबंध में मीडिया से कोई बयान नहीं देंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने त्विषा शर्मा की मौत को अप्राकृतिक मृत्यु माना है। सीजेआई सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में दो या तीन पहलू थे। पहला दूसरे पोस्टमार्टम से जुड़ा है, जो पूरा हो चुका है। उन्होंने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि कुछ कार्रवाइयों से हमें पीड़ा हुई है। हम अपने मीडिया मित्रों से अनुरोध करेंगे कि वे पीड़ित परिवार या दूसरे परिवार के बयान न लें। मामले को कानून और प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने दें।
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गवाहों और आरोपियों के मीडिया में बयान देने पर रोक
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पूर्व न्यायाधीश और मृतका की सास गिरिबाला सिंह एक चैनल से दूसरे चैनल पर जाकर त्विषा को बदनाम कर रही हैं। इससे जांच में बाधा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए संभावित गवाहों और आरोपियों के मीडिया को बयान देने पर रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस आश्वासन पर ध्यान दिया है कि सीबीआई जांच के संबंध में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का सामना करने से बेहतर है कि बेटी का तलाक हो जाए।
घटना की हो निष्पक्ष जांच : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि घटना की निष्पक्ष जांच हो। सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया से अनुरोध किया है कि वह पीड़िता के परिवार के बयान रिकॉर्ड न करे और उनके दर्द को सनसनीखेज बयानों तक सीमित न करे। सुप्रीम कोर्ट ने त्विषा शर्मा के शव का तुरंत दूसरा पोस्टमार्टम कराने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सराहना की।
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आरोपी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि पूर्व न्यायाधीश और त्विषा की सास गिरिबाला सिंह जांच के संबंध में मीडिया से कोई बयान नहीं देंगी।