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Supreme Court: 'अदालत मामलों के निपटारे की समय सीमा तय नहीं करेगी'; याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: अमन तिवारी
Updated Thu, 04 Jun 2026 01:22 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स
- फोटो : अमर उजाला
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में अदालतों में चल रहे मुकदमों को एक तय समय सीमा के भीतर निपटाने के लिए खास नियम बनाने की मांग की गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने एक वकील की इस अर्जी को खारिज किया।
याचिका में देशभर की अदालतों में बार-बार मिलने वाली तारीखों (स्थगन) को नियंत्रित करने के लिए भी कड़े और एक समान दिशा-निर्देश बनाने का आग्रह किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि अदालती कार्यवाही को व्यवस्थित करने के लिए नियम जरूरी हैं। इसके अलावा, याचिका में देश की सभी अदालतों के लिए एक समान 'नेशनल केस फ्लो मैनेजमेंट पॉलिसी' (मामलों के प्रवाह के प्रबंधन की नीति) बनाने और उसे लागू करने की भी मांग की गई थी।
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याचिका में देशभर की अदालतों में बार-बार मिलने वाली तारीखों (स्थगन) को नियंत्रित करने के लिए भी कड़े और एक समान दिशा-निर्देश बनाने का आग्रह किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि अदालती कार्यवाही को व्यवस्थित करने के लिए नियम जरूरी हैं। इसके अलावा, याचिका में देश की सभी अदालतों के लिए एक समान 'नेशनल केस फ्लो मैनेजमेंट पॉलिसी' (मामलों के प्रवाह के प्रबंधन की नीति) बनाने और उसे लागू करने की भी मांग की गई थी।
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