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कावेरी जल विवाद: तमिलनाडु की याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई, कर्नाटक से पानी छोड़ने की मांग
Mon, 10 Aug 2026 12:01 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: निर्मल कांत
Updated Mon, 10 Aug 2026 12:01 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई, जिसमें कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के हिस्से का कावेरी नदी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई है। शीर्ष कोर्ट इस याचिका पर 13 अगस्त को सुनवाई करेगा।
चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वकील की दलीलों पर ध्यान दिया। वकील ने कहा कि कम बारिश वाले साल में तमिलनाडु को कावेरी नदी के पानी का उसका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है।
सीजेआई ने कहा, हम इसे गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।
सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने तीन अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सरकार ने कर्नाटक को तमिलनाडु के हिस्से का कावेरी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी।
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चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वकील की दलीलों पर ध्यान दिया। वकील ने कहा कि कम बारिश वाले साल में तमिलनाडु को कावेरी नदी के पानी का उसका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है।
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सीजेआई ने कहा, हम इसे गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेंगे।
सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने तीन अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सरकार ने कर्नाटक को तमिलनाडु के हिस्से का कावेरी का पानी तुरंत छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी।
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