सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court Updates, Transgender law will not be changed yet; three-judge bench to hear case

SC Updates: ट्रांसजेंडर कानून में अभी नहीं होगा बदलाव; केंद्र से मांगा जवाब, तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Riya Dubey Updated Mon, 04 May 2026 12:25 PM IST
विज्ञापन
Supreme Court Updates, Transgender law will not be changed yet; three-judge bench to hear case
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों से जुड़े संशोधित कानून की सांविधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सहमति जताते हुए नोटिस जारी किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल किसी अंतरिम राहत का सवाल नहीं उठता।

Trending Videos


पीठ ने यह भी कहा कि मामले की आगे की सुनवाई के लिए इसे तीन जजों की बेंच के सामने रखा जाएगा, जिसका गठन सीजेआई करेंगे। अदालत ने इस मामले को छह हफ्ते बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। गौरतलब है कि संसद ने 25 मार्च को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण और अधिकारों से जुड़े कानून में संशोधन विधेयक पारित किया था, जिसे 30 मार्च को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। इस संशोधन में 'सामाजिक अभिविन्यास' को कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। संशोधित कानून में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों के लिए नुकसान की गंभीरता के आधार पर अलग-अलग सजा का प्रावधान भी किया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed