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अदालत ने अनिल अंबानी को किया तलब

Fri, 06 Oct 2017 09:10 PM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Fri, 06 Oct 2017 09:10 PM IST
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notice issued to anil ambani by acjm jaipur
court
जयपुर के अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-6 ने श्रम न्यायालय के अवार्ड की पालना नहीं करने पर मैसर्स बीएसईएस लिमिटेड, मुम्बई के प्रबंध संचालक अनिल अंबानी को 11 अक्टूबर को तलब किया है। 
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अनिल अंबानी के खिलाफ औद्याोगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के तहत मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट ने प्रसंज्ञान लिया था। प्रकरण के अनुसार शंभूसिंह ने श्रम न्यायालय में दावा पेश कर कहा कि वह कंपनी के जयपुर स्थित कार्यालय में कार्यालय सहायक के पद पर तैनात था। कंपनी ने 12 जून 1997 को उसे बिना कारण बताए हटा दिया। श्रम न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई करते हुए 9 सितंबर 2015 को प्रकरण में अवार्ड जारी कर दिया। वहीं अतिरिक्त श्रम आयुक्त ने प्रकरण में पालना करने के आदेश दिए। वहीं गत 9 जून को श्रम विभाग ने अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी। इस पर अदालत में परिवाद पेश कर कार्रवाई की गुहार की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कंपनी के प्रबंध संचालक अनिल अंबानी के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है।
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