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Kathua News: दुर्गंध और प्रदूषण फैला रही दो इकाइयों पर गिरी गाज
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कठुआ। जम्मू एवं कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति (जेकेपीसीसी) ने कठुआ जिले के सिडको इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित दो औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश जारी किया है। इनमें ईस्टमैन रिक्लेमेशन्स और कोहिनूर रिक्लेमेशन्स शामिल हैं। समिति के अनुसार यह कार्रवाई स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों और निरीक्षण में पाए गए गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघन के आधार पर की गई है। दोनों इकाइयां रेलवे मार्ग से सटकर स्थापित की गई थीं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों इकाइयों को पहले इकाई चलाने की अनुमति का नवीनीकरण किया गया था जो जून 2026 तक वैध थी, लेकिन क्षेत्रीय निवासियों ने शिकायत दर्ज कराई कि इन इकाइयों से दुर्गंध और प्रदूषण फैल रहा है। जेकेपीसीसी की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन शिकायतों की स्थलीय जांच की गई जिसमें आरोपों को सही पाया गया। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बार-बार नोटिस देकर इकाइयों से जवाब मांगा लेकिन इकाइयों ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।
13 नवंबर 2025 को प्रदूषण नियंत्रण समिति के मंडल स्तरीय अधिकारी ने निरीक्षण किया और पाया कि दोनों इकाइयां अनुमति की शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं। रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया कि इकाइयों ने प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और गंध नियंत्रण उपाय स्थापित नहीं किए थे। जिला प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अनुपम कौल ने बताया कि इसके बाद मामला क्षेत्रीय निदेशक प्रदूषण नियंत्रण समिति जम्मू को भेजा गया, जिन्होंने कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की। 24 नवंबर 2025 को समिति ने दोनों इकाइयों की कंजेंट टू ऑपरेट रद्द कर दी और तत्काल संचालन बंद करने का आदेश दिया। आदेश में जलशक्ति और बिजली विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिजली और पानी की आपूर्ति तुरंत काट दी जाए।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों इकाइयों को पहले इकाई चलाने की अनुमति का नवीनीकरण किया गया था जो जून 2026 तक वैध थी, लेकिन क्षेत्रीय निवासियों ने शिकायत दर्ज कराई कि इन इकाइयों से दुर्गंध और प्रदूषण फैल रहा है। जेकेपीसीसी की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन शिकायतों की स्थलीय जांच की गई जिसमें आरोपों को सही पाया गया। इसके बाद प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बार-बार नोटिस देकर इकाइयों से जवाब मांगा लेकिन इकाइयों ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।
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13 नवंबर 2025 को प्रदूषण नियंत्रण समिति के मंडल स्तरीय अधिकारी ने निरीक्षण किया और पाया कि दोनों इकाइयां अनुमति की शर्तों का उल्लंघन कर रही हैं। रिपोर्ट में यह भी दर्ज किया गया कि इकाइयों ने प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण उपकरण और गंध नियंत्रण उपाय स्थापित नहीं किए थे। जिला प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी अनुपम कौल ने बताया कि इसके बाद मामला क्षेत्रीय निदेशक प्रदूषण नियंत्रण समिति जम्मू को भेजा गया, जिन्होंने कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की। 24 नवंबर 2025 को समिति ने दोनों इकाइयों की कंजेंट टू ऑपरेट रद्द कर दी और तत्काल संचालन बंद करने का आदेश दिया। आदेश में जलशक्ति और बिजली विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि बिजली और पानी की आपूर्ति तुरंत काट दी जाए।