{"_id":"69e931c5ccc12b8db20c21e5","slug":"jammu-kashmir-news-kathua-news-c-201-1-knt1009-131285-2026-04-23","type":"story","status":"publish","title_hn":"Kathua News: अदालत ने पुलिस को चोरी का बरामद सामान लौटाने के दिया आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Kathua News: अदालत ने पुलिस को चोरी का बरामद सामान लौटाने के दिया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, कठुआ
Updated Thu, 23 Apr 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
- गत 3 मार्च की रात वार्ड 1 के एक घर में हुई थी चोरी
- पुलिस ने चोरी का सामान घर से दूर एक खाली प्लॉट से किया था बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वार्ड -1 जवाहर नगर में तीन मार्च की रात को हुई चोरी के मामले में बरामद सामान को उसके मालिक को लौटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि चोरी के दौरान बरामद एसी, गैस सिलिंडर और ब्लोअर हीटर सहित अन्य सामान की फोटोग्राफी कर उसे शिकायतकर्ता की सास के सुपुर्द किया जाए।
याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार की अदालत में आवेदन दायर किया गया था। याचिकाकर्ता केशव कोहली निवासी वार्ड 9 कठुआ पेशे से खुद एक वकील है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जवाहर नगर में उसकी सास अनीता कुमारी का घर पिछले कुछ समय से बंद पड़ा था। अनीता कुमारी अपने पैतृक गांव भड्डू गई हुई थीं और मकान की देखरेख याचिकाकर्ता खुद कर रहा था।
गत 3 और 4 मार्च की दरम्यानी रात को अज्ञात चोरों ने मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर दो गैस सिलिंडर, एक एयर कंडीशनर, रसोई, बाथरूम में लगे पानी के नल और अन्य सेनेटरी फिटिंग्स चोरी कर लिए। शिकायतकर्ता को घटना की जानकारी पड़ोसियों से मिलने और वह मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। इसके बाद थाना कठुआ में एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने जांच के दौरान चोरी हुए इनडोर और आउटडोर एसी, एक पेट्रोमैक्स गैस सिलिंडर और एक बजाज ब्लोअर हीटर को वार्ड के एक खाली प्लॉट से झाड़ियों के बीच से बरामद किया था। चोरी के अन्य सामान की बरामदगी अब तक नहीं हो सकी है।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि बरामद सामान लंबे समय से पुलिस के कब्जे में खुले स्थान पर पड़ा है। इससे उसके खराब होने की आशंका है। पुलिस ने अदालत में आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि सामान छोड़ दिया तो मुकदमे के दौरान उसकी पहचान कराना मुश्किल हो सकता है। कोर्ट ने दोनों दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि शिकायतकर्ता ही इस मामले का प्रथम सूचना देने वाला व्यक्ति है और बरामद सामान पर किसी अन्य ने दावा नहीं किया है। ऐसे में थाना प्रभारी को आदेश दिया जाता है कि सामान की फोटो खींचकर और शिकायतकर्ता से उन पर हस्ताक्षर करवाने के बाद उसे वास्तविक मालिक अनीता कुमारी के सुपुर्द किया जाए।
Trending Videos
- पुलिस ने चोरी का सामान घर से दूर एक खाली प्लॉट से किया था बरामद
संवाद न्यूज एजेंसी
कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वार्ड -1 जवाहर नगर में तीन मार्च की रात को हुई चोरी के मामले में बरामद सामान को उसके मालिक को लौटाने के आदेश दिए हैं। अदालत ने थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि चोरी के दौरान बरामद एसी, गैस सिलिंडर और ब्लोअर हीटर सहित अन्य सामान की फोटोग्राफी कर उसे शिकायतकर्ता की सास के सुपुर्द किया जाए।
याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार की अदालत में आवेदन दायर किया गया था। याचिकाकर्ता केशव कोहली निवासी वार्ड 9 कठुआ पेशे से खुद एक वकील है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जवाहर नगर में उसकी सास अनीता कुमारी का घर पिछले कुछ समय से बंद पड़ा था। अनीता कुमारी अपने पैतृक गांव भड्डू गई हुई थीं और मकान की देखरेख याचिकाकर्ता खुद कर रहा था।
विज्ञापन
विज्ञापन
गत 3 और 4 मार्च की दरम्यानी रात को अज्ञात चोरों ने मकान के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर दो गैस सिलिंडर, एक एयर कंडीशनर, रसोई, बाथरूम में लगे पानी के नल और अन्य सेनेटरी फिटिंग्स चोरी कर लिए। शिकायतकर्ता को घटना की जानकारी पड़ोसियों से मिलने और वह मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। इसके बाद थाना कठुआ में एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने जांच के दौरान चोरी हुए इनडोर और आउटडोर एसी, एक पेट्रोमैक्स गैस सिलिंडर और एक बजाज ब्लोअर हीटर को वार्ड के एक खाली प्लॉट से झाड़ियों के बीच से बरामद किया था। चोरी के अन्य सामान की बरामदगी अब तक नहीं हो सकी है।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि बरामद सामान लंबे समय से पुलिस के कब्जे में खुले स्थान पर पड़ा है। इससे उसके खराब होने की आशंका है। पुलिस ने अदालत में आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि सामान छोड़ दिया तो मुकदमे के दौरान उसकी पहचान कराना मुश्किल हो सकता है। कोर्ट ने दोनों दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि शिकायतकर्ता ही इस मामले का प्रथम सूचना देने वाला व्यक्ति है और बरामद सामान पर किसी अन्य ने दावा नहीं किया है। ऐसे में थाना प्रभारी को आदेश दिया जाता है कि सामान की फोटो खींचकर और शिकायतकर्ता से उन पर हस्ताक्षर करवाने के बाद उसे वास्तविक मालिक अनीता कुमारी के सुपुर्द किया जाए।

कमेंट
कमेंट X