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Srinagar News: शोपियां में गलत लेबल वाले कीटनाशक बांटने के आरोप में दो पर होगा मुकदमा

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शोपियां। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में लॉ एनफोर्समेंट विंग ने जिले में गलत लेबल वाले कीटनाशक रखने और बांटने के आरोप में दो लोगों पर मुकदमा चलाने को कहा है। शोपियां के लॉ एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर ने ''''इंसेक्टिसाइड्स एक्ट, 1968'''' और ''''इंसेक्टिसाइड्स रूल्स, 1971'''' के प्रावधानों के तहत शोपियां के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चलाने की सिफारिश की है।


यह कार्रवाई फंगीसाइड (फफूंदनाशक) की कथित बिक्री और वितरण से जुड़ी है, जिसे अधिकारियों ने ''''इंसेक्टिसाइड्स एक्ट'''' के तहत गलत लेबल वाला कीटनाशक माना है। आरोपियों की पहचान कचदूरा, शोपियां में ''''नंगरू पेस्टिसाइड्स'''' के मालिक समीउल रहमान नंगरू और चवन, शोपियां में ''''एमक्यूडब्ल्यू न्यूट्रिसिटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड'''' के जिम्मेदार व्यक्ति गौहर अहमद डार के तौर पर की गई है। आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि एनफोर्समेंट अधिकारियों ने एक आरोपी से 168 किलोग्राम और दूसरे से 70 किलोग्राम कीटनाशक जब्त किया।
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लॉ एनफोर्समेंट विंग ने मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी है और कहा है कि आरोपियों ने कीटनाशकों के भंडारण, बिक्री और वितरण से जुड़े ''''इंसेक्टिसाइड्स एक्ट'''' और नियमों का उल्लंघन किया है। जरूरी मंजूरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस मामले को संबंधित अदालत में पेश किए जाने की उम्मीद है।
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