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Srinagar News: चेक बाउंस मामले में आठ माह की कैद
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- बडगाम निवासी दोषी को 2.65 लाख रुपये का मुआवजा देने के भी आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। बीयरवाह की एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में बडगाम निवासी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उसे आठ माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने आरोपी को 2.65 लाख रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति (मुआवजा) अदा करने का भी आदेश दिया है।
यह फैसला अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट, बीयरवाह की अदालत ने गोंडीपोरा बीयरवाह निवासी हनीफ मोहम्मद शेख की ओर से दायर शिकायत पर सुनाया। शिकायत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज की गई थी। मामला वर्ष 2019 का है जिसमें शेख ब्रिक किल्न से ईंटों की आपूर्ति के भुगतान के एवज में जारी किया गया चेक बाउंस हो गया था।
अदालती रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी मोहम्मद रफीक शेख निवासी कावूसा खलीसा नरबल, बडगाम ने बकाया राशि चुकाने के लिए 1,91,798 रुपये का चेक जारी किया था जो बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस की विधिवत सेवा के बावजूद आरोपी ने निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जिसके चलते शिकायतकर्ता को अदालत की शरण लेनी पड़ी।
दोष सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी को आठ माह की साधारण कैद की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त आरोपी को तीन माह की अवधि के भीतर 2,65,640 रुपये का मुआवजा जिसमें चेक राशि और ब्याज शामिल है अदा करने का आदेश दिया गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मुआवजा अदा न करने की स्थिति में आरोपी को दो माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।
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श्रीनगर। बीयरवाह की एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में बडगाम निवासी को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उसे आठ माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने आरोपी को 2.65 लाख रुपये से अधिक की क्षतिपूर्ति (मुआवजा) अदा करने का भी आदेश दिया है।
यह फैसला अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट, बीयरवाह की अदालत ने गोंडीपोरा बीयरवाह निवासी हनीफ मोहम्मद शेख की ओर से दायर शिकायत पर सुनाया। शिकायत परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दर्ज की गई थी। मामला वर्ष 2019 का है जिसमें शेख ब्रिक किल्न से ईंटों की आपूर्ति के भुगतान के एवज में जारी किया गया चेक बाउंस हो गया था।
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अदालती रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी मोहम्मद रफीक शेख निवासी कावूसा खलीसा नरबल, बडगाम ने बकाया राशि चुकाने के लिए 1,91,798 रुपये का चेक जारी किया था जो बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस की विधिवत सेवा के बावजूद आरोपी ने निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जिसके चलते शिकायतकर्ता को अदालत की शरण लेनी पड़ी।
दोष सिद्ध होने पर अदालत ने आरोपी को आठ माह की साधारण कैद की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त आरोपी को तीन माह की अवधि के भीतर 2,65,640 रुपये का मुआवजा जिसमें चेक राशि और ब्याज शामिल है अदा करने का आदेश दिया गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मुआवजा अदा न करने की स्थिति में आरोपी को दो माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी होगी।