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Srinagar News: एचडीएफसी बैंक के पांच अधिकारियों की जमानत खारिज
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- शोपियां शाखा में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले की एक स्थानीय अदालत ने बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपी एचडीएफसी बैंक के पांच अधिकारियों की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी।
क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) के प्रवक्ता ने बताया कि शोपियां के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने एचडीएफसी बैंक की शोपियां ब्रांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका अर्जी कर दी है। आरोपियों में शोपियां के मेमेंदर के रहने वाले आदिल अयूब गनई जो अभी हमजा कॉलोनी बगात-ए-कनीपोरा नौगाम में रहते हैं, इरफान मजीद जरगर निवासी बोनीगाम शोपियां, मुबश्शिर हुसैन शेख निवासी करेना कुलगाम, जैद मंजूर निवासी डांगरपोरा खन्नाबल अनंतनाग और जावेद अहमद भट निवासी बिलो राजपोरा पुलवामा शामिल हैं।
ईओडब्ल्यू के प्रवक्ता ने कहा कि आरोपियों को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया और वे अभी श्रीनगर की केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने अदालत के सामने जमानत अर्जी का विरोध किया। दलीलें सुनने और केस का रिकॉर्ड देखने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले के संबंध में एफआईआर पुलिस स्टेशन ईओडब्ल्यू कश्मीर में दर्ज है।
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अमर उजाला ब्यूरो
श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले की एक स्थानीय अदालत ने बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपी एचडीएफसी बैंक के पांच अधिकारियों की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी।
क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) के प्रवक्ता ने बताया कि शोपियां के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने एचडीएफसी बैंक की शोपियां ब्रांच में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिका अर्जी कर दी है। आरोपियों में शोपियां के मेमेंदर के रहने वाले आदिल अयूब गनई जो अभी हमजा कॉलोनी बगात-ए-कनीपोरा नौगाम में रहते हैं, इरफान मजीद जरगर निवासी बोनीगाम शोपियां, मुबश्शिर हुसैन शेख निवासी करेना कुलगाम, जैद मंजूर निवासी डांगरपोरा खन्नाबल अनंतनाग और जावेद अहमद भट निवासी बिलो राजपोरा पुलवामा शामिल हैं।
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ईओडब्ल्यू के प्रवक्ता ने कहा कि आरोपियों को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया और वे अभी श्रीनगर की केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने कहा कि ईओडब्ल्यू की ओर से एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने अदालत के सामने जमानत अर्जी का विरोध किया। दलीलें सुनने और केस का रिकॉर्ड देखने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इस मामले के संबंध में एफआईआर पुलिस स्टेशन ईओडब्ल्यू कश्मीर में दर्ज है।