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Srinagar News: पहलगाम में होटल हॉलिडे इन को बंद करने के आदेश जारी
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- पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के आरोप में पीसीसी ने की कार्रवाई, बिजली-पानी कनेक्शन काटने के भी निर्देश
अनंतनाग। जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के आरोप में पहलगाम के मवेरा क्षेत्र स्थित होटल हॉलिडे-इन को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। समिति ने होटल की बिजली और पानी की आपूर्ति भी काटने के निर्देश दिए हैं।
पीसीसी की ओर से जारी आदेश के अनुसार होटल बिना वैध पर्यावरणीय मंजूरी और प्रदूषण नियंत्रण समिति की अनिवार्य सहमति (कंसेंट) के संचालित किया जा रहा था। यह जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का उल्लंघन माना गया है। आदेश में कहा गया है कि होटल प्रबंधन को पहले भी कई नोटिस जारी किए गए थे। 16 सितंबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी कर पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा गया था लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।
हाल ही में पीसीसी अधिकारियों ने निरीक्षण में पाया गया कि होटल अब भी बिना वैध अनुमति के संचालित हो रहा है तथा रसोईघर से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार के लिए आवश्यक ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप जैसी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था भी स्थापित नहीं की गई है।
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निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पीसीसी ने होटल मालिक को तत्काल संचालन बंद करने का निर्देश दिया। साथ ही केपीडीसीएल के विद्युत मंडल अनंतनाग के कार्यकारी अभियंता को होटल की बिजली आपूर्ति तथा जल शक्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता को पानी की आपूर्ति काटने के आदेश दिए गए हैं।
उपायुक्त अनंतनाग को आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीसीसी अधिकारियों को भी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पीसीसी ने अपने आदेश में यह भी दोहराया है कि 19 से अधिक कमरों वाले होटलों के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना अनिवार्य है जबकि छोटे प्रतिष्ठानों को सेप्टिक टैंक और सोकेज पिट जैसी व्यवस्थाएं बनाए रखना आवश्यक है।
गौरतलब है कि कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल पहलगाम में अनियंत्रित व्यावसायिक गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच प्रशासन पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन को लेकर निगरानी और सख्ती बढ़ा रहा है।
अनंतनाग। जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के आरोप में पहलगाम के मवेरा क्षेत्र स्थित होटल हॉलिडे-इन को तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश जारी किए हैं। समिति ने होटल की बिजली और पानी की आपूर्ति भी काटने के निर्देश दिए हैं।
पीसीसी की ओर से जारी आदेश के अनुसार होटल बिना वैध पर्यावरणीय मंजूरी और प्रदूषण नियंत्रण समिति की अनिवार्य सहमति (कंसेंट) के संचालित किया जा रहा था। यह जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 का उल्लंघन माना गया है। आदेश में कहा गया है कि होटल प्रबंधन को पहले भी कई नोटिस जारी किए गए थे। 16 सितंबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी कर पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा गया था लेकिन निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया।
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हाल ही में पीसीसी अधिकारियों ने निरीक्षण में पाया गया कि होटल अब भी बिना वैध अनुमति के संचालित हो रहा है तथा रसोईघर से निकलने वाले अपशिष्ट जल के उपचार के लिए आवश्यक ऑयल एंड ग्रीस ट्रैप जैसी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था भी स्थापित नहीं की गई है।
निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पीसीसी ने होटल मालिक को तत्काल संचालन बंद करने का निर्देश दिया। साथ ही केपीडीसीएल के विद्युत मंडल अनंतनाग के कार्यकारी अभियंता को होटल की बिजली आपूर्ति तथा जल शक्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता को पानी की आपूर्ति काटने के आदेश दिए गए हैं।
उपायुक्त अनंतनाग को आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन और अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पीसीसी अधिकारियों को भी संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
पीसीसी ने अपने आदेश में यह भी दोहराया है कि 19 से अधिक कमरों वाले होटलों के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना अनिवार्य है जबकि छोटे प्रतिष्ठानों को सेप्टिक टैंक और सोकेज पिट जैसी व्यवस्थाएं बनाए रखना आवश्यक है।
गौरतलब है कि कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थल पहलगाम में अनियंत्रित व्यावसायिक गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच प्रशासन पर्यावरणीय नियमों के अनुपालन को लेकर निगरानी और सख्ती बढ़ा रहा है।