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Jammu News: भवन निर्माण सामग्री खुले में छोड़ी तो देना होगा 50 हजार का जुर्माना

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- वायु प्रदूषण और गंदगी से बचने के लिए सख्त हुआ नगर निगम
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- फुटपाथ पर निर्माण सामग्री रखने पर लगी रोक, होगी कार्रवाई
- उल्लंघन करने पर मुकदमा के साथ लगेगा जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। सड़क किनारे या आबादी के बीच आवासीय अथवा व्यावसायिक निर्माण कार्य करते समय अब काफी सतर्कता बरतनी होगी। निर्माणाधीन भवन के साथ ही बालू, ईंट, सीमेंट व मलबे को ढक कर रखना होगा ताकि वायु प्रदूषण न फैले और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। निर्माण सामग्री भी सार्वजनिक सड़क अथवा फुटपाथ पर नहीं होनी चाहिए। उल्लंघन करने पर नगर निगम जम्मू संबंधित पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाएगा। नगर आयुक्त ने इस बाबत आदेश वीरवार को जारी किया है।

नगर आयुक्त डॉ. देवांश यादव ने आदेश में कहा है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने निर्माण एवं अन्य संबंधित कार्यों के लिए नियम बनाए हैं। इसी क्रम में जांच के दौरान पता चला कि नगर पालिका जम्मू सीमा के अंदर कई निर्माण स्थल नियमों के विपरीत संचालित हो रहे हैं जिससे वायु और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ऐसे में नियमों का पालन करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किया गया है।
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इन नियमों का करना होगा पालन

- सभी निर्माणाधीन और ध्वस्तीकरण वाले स्थान को हरे कपड़े, जूट के कपड़े या न्यूनतम तीन मीटर ऊंची जीआई शीट से ढका जाए ताकि धूल या मलबा सार्वजनिक क्षेत्र में न फैले।

- सभी निर्माण सामग्री जैसे रेत, सीमेंट या मलबे को परिसर के भीतर तिरपाल या प्लास्टिक शीट से ढककर रखा जाए। सामग्री सार्वजनिक सड़क या फुटपाथ पर नहीं होनी चाहिए।

- निर्माण कार्य से जुड़े मलबे को ढक कर वाहन से ले जाया जाए। इसे सूखा या गीला ठोस कचरे के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिए। कूड़ेदान में मलबा नहीं डालना है।

- निर्माण या ध्वस्तीकरण स्थल पर धूल उड़ने से रोकने के लिए नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाए।

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सीएंडडी प्लांट शुरू नहीं होने तक इन जगहों पर होगा मलबे का निस्तारण

नगर आयुक्त डाॅ. देवांश यादव ने जारी आदेेश में कहा है कि कोट भलवाल में जब तक कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन (सीएंडडी) अपशिष्ट संयंत्र चालू नहीं हो जाता तब तक जोनवार मलबे का निस्तारण करने के लिए जगह चिह्नित कर दी गई है। बताया कि पहले जोन के मलबे का निस्तारण निक्की तवी चौथे पुल भगवती नगर के पास, दूसरे जोन का राजिंदर नगर बनतालाब, एसबीआई क्वार्टर के सामने नाले और उदयवाला ट्रांसफर स्टेशन से सटे जेडीए भूमि पर होगा। इसी क्रम में तीसरे जोन का मलबा जेडीए पार्किंग के पास बाहु प्लाजा और आरटीओ पुराना ड्राइविंग टेस्ट स्थान के पीछे वेव मॉल के पास डाला जाएगा।

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नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 और एनजीटी के नियमानुसार 4,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम के सभी कार्यकारी अभियंताओं, स्वच्छता अधिकारियों और प्रवर्तन अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई होगी।

- डॉ. देवांश यादव, नगर आयुक्त जम्मू
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