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Jammu News: दस साल पुराने आदेश के पालन में देरी पर हाईकोर्ट ने अफसरों को किया तलब
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-कहा, 12 को कोर्ट में हाजिर हों पीडब्ल्यूडी, जीएडी व जेकेपीसीसी अफसर
- रिकॉर्ड साथ लाने के भी आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक मामले में अपने पूर्व आदेश को लागू नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग के आयुक्त सचिव और जम्मू-कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (जेकेपीसीसी) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को पूरा रिकॉर्ड साथ लाने को कहा गया है।
यह आदेश गुलाम नबी और अन्य बनाम जीएडी के सचिव गजनफर हुसैन और अन्य से जुड़े मामले दिया गया है। मामले की सुनवाई में न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी ने पाया कि अदालत के 20 नवंबर, 2015 के आदेश का अब तक पालन नहीं हुआ है। इसके अलावा अदालत ने 24 सितंबर, 2025 को ताजा अनुपालना रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था लेकिन वह भी पेश नहीं की गई। अदालत ने माना कि इतने लंबे समय तक आदेश का पालन न करना न्याय प्रक्रिया की अवहेलना है। इसलिए अब अदालत के पास अधिकारियों को पेश होने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अधिकारी 12 नवंबर को अगली सुनवाई पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। अगली तारीख पर भी आदेश का पालन नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने एक मामले में अपने पूर्व आदेश को लागू नहीं करने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव, लोक निर्माण विभाग के आयुक्त सचिव और जम्मू-कश्मीर प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (जेकेपीसीसी) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को पूरा रिकॉर्ड साथ लाने को कहा गया है।
यह आदेश गुलाम नबी और अन्य बनाम जीएडी के सचिव गजनफर हुसैन और अन्य से जुड़े मामले दिया गया है। मामले की सुनवाई में न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी ने पाया कि अदालत के 20 नवंबर, 2015 के आदेश का अब तक पालन नहीं हुआ है। इसके अलावा अदालत ने 24 सितंबर, 2025 को ताजा अनुपालना रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था लेकिन वह भी पेश नहीं की गई। अदालत ने माना कि इतने लंबे समय तक आदेश का पालन न करना न्याय प्रक्रिया की अवहेलना है। इसलिए अब अदालत के पास अधिकारियों को पेश होने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।
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हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अधिकारी 12 नवंबर को अगली सुनवाई पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। अगली तारीख पर भी आदेश का पालन नहीं हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।