{"_id":"6909192dc80065677c0f5ce4","slug":"court-news-jammu-news-c-10-lko1027-753600-2025-11-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu News: हाईकोर्ट में 5 दिसंबर को लगेगी प्री लोक अदालत, समझौते से निपट सकेंगे मामले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
    Jammu News: हाईकोर्ट में 5 दिसंबर को लगेगी प्री लोक अदालत, समझौते से निपट सकेंगे मामले
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                - बैंक वसूली, चेक बाउंस, बिजली-पानी बिल विवाद जैसे मामलों की होगी सुनवाई
                                
                
                
                 
                    
                                                                                                        
                                                
                        
                        
                        
                                                                                      
                   
                                 
                
अमर उजाला ब्यूरो
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की जम्मू और श्रीनगर दोनों खंडपीठों में पांच दिसंबर को प्री लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह 13 दिसंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले की विशेष कवायद है ताकि आपसी सहमति वाले मामलों को तेजी से निपटाया जा सके और न्याय की प्रक्रिया सरल हो सके। हाईकोर्ट की कानूनी सेवा समिति ने आम जनता और अधिवक्ताओं के लिए यह सूचना जारी की है।
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
समिति के अनुसार, प्री लोक अदालत में उन मामलों को सुना जाएगा जिनमें समझौते की संभावना है। इसमें चेक बाउंस के प्रकरण, बैंक वसूली विवाद, पानी और बिजली बिल से जुड़े विवाद (जहां समझौता संभव हो), श्रम विवाद, समझौते के योग्य आपराधिक मामले और अन्य दीवानी विवाद शामिल होंगे। इसके साथ ही नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड में दर्ज लंबित मामलों जैसे मोटर दुर्घटना मुआवजा दावे, सेवा से जुड़े वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ के विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, किराया और कब्जा विवाद, अनुबंध से जुड़े मुकदमे और भू राजस्व से संबंधित मामलों पर भी लोक अदालत में समाधान कराया जा सकता है।    
             
                                                    
                                 
                                
                               
                                                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                
                                                 
                
समिति ने कहा कि पक्षकार यदि अपने मामले को लोक अदालत के माध्यम से निपटाना चाहते हैं तो वे हाईकोर्ट कानूनी सेवा समिति के फ्रंट कार्यालय में अपने मामले का विवरण, वाद का शीर्षक, संख्या और अगली तारीख के साथ संपर्क कर सकते हैं।
                                
                
                
                                
                
                                                                                        
                                 
                                
                               
                                                                
                                
                                
                
                                                                
                               
                                                        
        
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                                                                अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की जम्मू और श्रीनगर दोनों खंडपीठों में पांच दिसंबर को प्री लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह 13 दिसंबर को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले की विशेष कवायद है ताकि आपसी सहमति वाले मामलों को तेजी से निपटाया जा सके और न्याय की प्रक्रिया सरल हो सके। हाईकोर्ट की कानूनी सेवा समिति ने आम जनता और अधिवक्ताओं के लिए यह सूचना जारी की है।
समिति के अनुसार, प्री लोक अदालत में उन मामलों को सुना जाएगा जिनमें समझौते की संभावना है। इसमें चेक बाउंस के प्रकरण, बैंक वसूली विवाद, पानी और बिजली बिल से जुड़े विवाद (जहां समझौता संभव हो), श्रम विवाद, समझौते के योग्य आपराधिक मामले और अन्य दीवानी विवाद शामिल होंगे। इसके साथ ही नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड में दर्ज लंबित मामलों जैसे मोटर दुर्घटना मुआवजा दावे, सेवा से जुड़े वेतन और सेवानिवृत्ति लाभ के विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, किराया और कब्जा विवाद, अनुबंध से जुड़े मुकदमे और भू राजस्व से संबंधित मामलों पर भी लोक अदालत में समाधान कराया जा सकता है।
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            समिति ने कहा कि पक्षकार यदि अपने मामले को लोक अदालत के माध्यम से निपटाना चाहते हैं तो वे हाईकोर्ट कानूनी सेवा समिति के फ्रंट कार्यालय में अपने मामले का विवरण, वाद का शीर्षक, संख्या और अगली तारीख के साथ संपर्क कर सकते हैं।