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Jammu News: निविदा से संबंधित विवादित सर्कुलर का मामला, चार सप्ताह में जवाब देने के निर्देश
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जम्मू। हाईकोर्ट ने वर्क्स डिपार्टमेंट में निविदा से जुड़े विवादित सर्कुलर के मामले में प्रतिवादी एसीएस को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई 26 अगस्त को होगी। जस्टिस राजेश सेखरी ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के ए क्लास कांट्रेक्टर साहिल महाजन की ओर से दाखिल याचिका पर आदेश दिया।
महाजन ने याचिका में वित्तीय सचिव के 22 मई को जारी सर्कुलर को लेकर सवाल खड़े किए थे। सर्कुलर में वर्क्स डिपार्टमेंट में बिड सिक्योरिटी, टेंडर फीस और रिफंड के ऑनलाइन कलेक्शन, अकाउंटिंग को बैंक गारंटी के मौजूदा तरीकों से नकदी में बदलने की मांग की गई थी।
याचिकाकर्ता ने विवादित सर्कुलर को वापस लेने की अपील की थी। उसका कहना था कि सर्कुलर 2017 के सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन करता है। आरोप है कि विवादित सर्कुलर पैसे की कमी वाले ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया में मुकाबला करने से रोकने के लिए निकाला गया। इससे सभी को बराबर मौका मिलने से वंचित रखा गया।
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महाजन ने याचिका में वित्तीय सचिव के 22 मई को जारी सर्कुलर को लेकर सवाल खड़े किए थे। सर्कुलर में वर्क्स डिपार्टमेंट में बिड सिक्योरिटी, टेंडर फीस और रिफंड के ऑनलाइन कलेक्शन, अकाउंटिंग को बैंक गारंटी के मौजूदा तरीकों से नकदी में बदलने की मांग की गई थी।
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याचिकाकर्ता ने विवादित सर्कुलर को वापस लेने की अपील की थी। उसका कहना था कि सर्कुलर 2017 के सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन करता है। आरोप है कि विवादित सर्कुलर पैसे की कमी वाले ठेकेदारों को निविदा प्रक्रिया में मुकाबला करने से रोकने के लिए निकाला गया। इससे सभी को बराबर मौका मिलने से वंचित रखा गया।