{"_id":"697684d6fbf7bbae40099e4a","slug":"jammu-kashmir-news-samba-news-c-289-1-sba1003-110645-2026-01-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Jammu News: एनडीपीएस मामले में आरोपी दोषी करार, एक वर्ष की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Jammu News: एनडीपीएस मामले में आरोपी दोषी करार, एक वर्ष की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Mon, 26 Jan 2026 02:32 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
सांबा। एनडीपीएस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। यह फैसला प्रिंसिपल सेशंस जज सांबा अश्वनी कुमार शर्मा की अदालत ने सुनाया।
मामला थाना बाड़ी ब्राह्मणा में वर्ष 2022 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी सुनील कुमार उर्फ अली को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत के अनुसार आरोपी के कब्जे से 6.22 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी जो स्मॉल क्वांटिटी से थोड़ी अधिक पाई गई। सुनवाई के दौरान आरोपी ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार किया। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि स्वीकारोक्ति बिना किसी दबाव, लालच या धमकी के दी गई है।
न्यायालय ने कहा कि आरोपी पहले ही जांच और ट्रायल के दौरान काफी समय हिरासत में रह चुका है। ऐसे में पूर्व में भुगती गई अवधि को सजा में समायोजित कर दिया गया।
आरोपी ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी अदालत में जमा करवा दिया है जिसे सरकारी खजाने में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने जब्त नशीले पदार्थ को कानून के अनुसार नष्ट करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही चालान निपटाकर फाइल रिकॉर्ड रूम भेज दी।
Trending Videos
मामला थाना बाड़ी ब्राह्मणा में वर्ष 2022 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी सुनील कुमार उर्फ अली को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत के अनुसार आरोपी के कब्जे से 6.22 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी जो स्मॉल क्वांटिटी से थोड़ी अधिक पाई गई। सुनवाई के दौरान आरोपी ने स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार किया। कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि स्वीकारोक्ति बिना किसी दबाव, लालच या धमकी के दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
न्यायालय ने कहा कि आरोपी पहले ही जांच और ट्रायल के दौरान काफी समय हिरासत में रह चुका है। ऐसे में पूर्व में भुगती गई अवधि को सजा में समायोजित कर दिया गया।
आरोपी ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी अदालत में जमा करवा दिया है जिसे सरकारी खजाने में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने जब्त नशीले पदार्थ को कानून के अनुसार नष्ट करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही चालान निपटाकर फाइल रिकॉर्ड रूम भेज दी।