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Jammu News: साइबर ठगी मामले में पीड़ित को राहत, अदालत ने 40 हजार लौटाने के दिए आदेश

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सांबा। अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने साइबर ठगी के एक मामले में पीड़ित को राहत देते हुए 40 हजार रुपये जारी करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश अदालत ने आवेदक की पहचान सत्यापन के बाद सुपुर्दनामा के आधार पर राशि लौटाने के निर्देश के साथ पारित किया।
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मामले के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर निवासी अनूप चंद ने 27 जून 2025 को साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत में बताया गया कि अज्ञात ठगों ने उनके बैंक खाते से 45 हजार रुपये की ठगी की।
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जांच के दौरान साइबर सेल सांबा ने संबंधित बैंकों से संपर्क कर संदिग्ध खातों को फ्रीज कराया। बैंक की ओर से जवाब मिलने पर 40 हजार रुपये की राशि ठगों के खातों में होल्ड कर दी गई।

सुनवाई के दौरान साइबर सेल ने रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि उक्त राशि विभिन्न खातों में सुरक्षित है। हालांकि प्रारंभ में आवेदक के दावे पर आपत्ति भी जताई गई थी, लेकिन अदालत ने सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद फैसला सुनाया।

अदालत ने आदेश में कहा कि साइबर सेल सांबा आवेदक की पहचान का उचित सत्यापन करने के बाद 40 हजार रुपये की राशि उसे सुपुर्दनामा के आधार पर जारी करे। साथ ही आवेदक से एक लिखित आश्वासन भी लिया गया है कि भविष्य में यदि कोई अन्य व्यक्ति इस राशि पर दावा करता है, तो वह नियमानुसार राशि वापस करेगा। अदालत ने मामले का निस्तारण करते हुए फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेजने के निर्देश दिए हैं।
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