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Jammu News: महिला सुरक्षा के मद्देनजर गर्ल्स स्कूलों, हॉस्टलों और पीजी में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
Updated Thu, 18 Jun 2026 02:00 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट आयुषी सूद ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी गर्ल्स स्कूलों, छात्रावासों (हॉस्टल) तथा पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासों में हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगाने को अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार संबंधित संस्थानों को पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर भवनों की बाहरी परिधि, प्रवेश एवं निकास मार्गों तथा आसपास के क्षेत्रों की निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही कैमरों का हर समय कार्यशील रहना और रिकॉर्डिंग सिस्टम का सुचारु रूप से संचालित होना भी आवश्यक होगा।
प्रशासन ने निर्देश दिया है कि सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित संस्थान रिकॉर्डिंग पुलिस को उपलब्ध कराएं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले दो माह तक प्रभावी रहेगा।
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सांबा। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने अहम कदम उठाया है। जिला मजिस्ट्रेट आयुषी सूद ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी गर्ल्स स्कूलों, छात्रावासों (हॉस्टल) तथा पेइंग गेस्ट (पीजी) आवासों में हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगाने को अनिवार्य कर दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
आदेश के अनुसार संबंधित संस्थानों को पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे स्थापित कर भवनों की बाहरी परिधि, प्रवेश एवं निकास मार्गों तथा आसपास के क्षेत्रों की निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही कैमरों का हर समय कार्यशील रहना और रिकॉर्डिंग सिस्टम का सुचारु रूप से संचालित होना भी आवश्यक होगा।
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प्रशासन ने निर्देश दिया है कि सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित संस्थान रिकॉर्डिंग पुलिस को उपलब्ध कराएं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले दो माह तक प्रभावी रहेगा।