Jharkhand: जेएसएससी-सीजीएल पेपर लीक मामला, हाईकोर्ट ने पांच आरोपियों को दी जमानत
Jharkhand: इस मामले में पुलिस ने कुल 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बीते वर्ष 22 सितंबर 2024 को यह चार्जशीट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपियों पर लगे आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है और वे लंबे समय से जेल में बंद हैं।

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झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) सीजीएल पेपर लीक मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने अहम आदेश पारित किया। अदालत ने इस बहुचर्चित प्रकरण में गिरफ्तार पांच आरोपियों कविराज, राम निवास राय, राम निवास, विवेक रंजन और कृष्णा स्नेही को जमानत देने का निर्णय सुनाया।

गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने कुल 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बीते वर्ष 22 सितंबर 2024 को यह चार्जशीट हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोपियों पर लगे आरोपों की अभी पुष्टि नहीं हुई है और वे लंबे समय से जेल में बंद हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
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यह मामला सितंबर 2024 में तब सुर्खियों में आया था जब 21 और 22 सितंबर को राज्यभर में आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र लीक होने की खबरें सामने आई थीं। परीक्षा तीन पालियों में आयोजित हुई थी। आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र पहले ही उपलब्ध कराए गए और इसके एवज में एक गिरोह ने मोटी रकम वसूली थी। इस घटना से अभ्यर्थियों में आक्रोश और अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई थी।
विवाद बढ़ने पर राज्य सरकार ने मामले की जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा। जांच एजेंसी ने कई छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। अब हाईकोर्ट से पांच आरोपियों को मिली जमानत ने इस मामले को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। हालांकि शेष आरोपियों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया जारी है और अगली सुनवाई में कई अहम खुलासे होने की संभावना है।