फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jharkhand ›   Money Laundering: court postpones date of framing of charges against suspended IAS officer Pooja Singhal

Money Laundering: निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को कुछ दिनों की राहत, कोर्ट ने टाली आरोप तय करने की तिथि

Thu, 06 Apr 2023 09:05 AM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्वेता महतो Updated Thu, 06 Apr 2023 09:05 AM IST
सार

पूजा सिंघल खान एवं भूतत्व विभाग की सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक थीं। सिंघल को सीए सुमन कुमार के साथ अपने कुछ विश्वसनीय सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था।

विज्ञापन
Money Laundering:  court postpones date of framing of charges against suspended IAS officer Pooja Singhal
आईएएस पूजा सिंघल - फोटो : Social media

विस्तार

झारखंड में रांची की विशेष कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में बुधवार को निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को राहत दे दी। कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय करने की तिथि 10 अप्रैल तक के लिए टाल दी। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल मई में झारखंड की खनन सचिव रहीं पूजा सिंघल को मनरेगा फंड के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

विज्ञापन



पूजा सिंघल खान एवं भूतत्व विभाग की सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक थीं। सिंघल को सीए सुमन कुमार के साथ अपने कुछ विश्वसनीय सबूत मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उनसे पहले सात मई को चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने कुमार के परिसर से 17.51 करोड़ रुपये और पल्स अस्पताल से 1.8 करोड़ रुपये बरामद किए थे।
विज्ञापन


अदालत द्वारा आरोप तय करने की तिथि टलने के बाद पूजा सिंघल के वकील विश्वजीत मुखर्जी ने कहा कि आज आरोप तय करने पर सुनवाई हुई। अब 10 अप्रैल को आरोप तय किए जाएंगे। बता दें कि अदालत ने तीन अप्रैल को पूजा की डिस्चार्ज याचिका खारिज करते हुए आरोप तय करने के लिए 5 अप्रैल की तारीख तय की थी। बुधवार की सुनवाई के तहत बचाव पक्ष ने अदालत से समय मांगा क्योंकि उनके पास 6 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एक मामला सूचीबद्ध है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, अदालत ने आरोप तय करने के लिए 10 अप्रैल को अगली तारीख तय की है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed