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Jharkhand: झारखंड कैडर के पूर्व IAS विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत; जमीन घोटाले के हैं आरोपी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: राँची ब्यूरो Updated Mon, 13 Apr 2026 05:48 PM IST
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सार

Ranchi News: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईएएस विनय चौबे को जमीन घोटाले मामले में सशर्त जमानत दी। देश छोड़ने और गवाहों को प्रभावित करने पर रोक लगाई गई है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

Former Jharkhand cadre IAS officer Vinay Chaubey gets conditional bail from Supreme Court in land scam case
आईएएस विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव आईएएस विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। वह फर्जी जमीन घोटाला करने के आरोप में जेल में बंद थे। आज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ से इन्हें बेल मिल गई। अदालत ने स्पष्ट किया है कि विनय चौबे को जमानत के दौरान देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें केस से जुड़े गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित न करने की सख्त हिदायत दी गई है।

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हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
इससे पहले 6 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने विनय चौबे की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत नहीं दी जा सकती। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
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जानकारी के मुताबिक, एसीबी ने पिछले साल अगस्त में कांड संख्या 9/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के बाद ACB ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। आरोप है कि हजारीबाग डीसी के पद पर रहते हुए विनय चौबे ने सेवायत भूमि के हस्तांतरण में अनियमितताएं बरती थीं।

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