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झारखंड: अफीम खेती के आरोपियों के घर पहुंची पुलिस, ढोल-नगाड़े बजाकर चिपकाया इश्तेहार; अब कुर्की की चेतावनी
Fri, 02 Oct 2026 02:42 PM IST
हिमांशु सिंह बघेल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: हिमांशु सिंह बघेल
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:42 PM IST
सार
चतरा के लुटु तिलैया गांव में अफीम और पोस्ता की अवैध खेती के आरोप में फरार चल रहे चार आरोपियों के घर सदर थाना पुलिस ने ढोल-नगाड़े बजाकर न्यायालय का इश्तेहार चस्पा किया।
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सांकेतिक फोटो
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
चतरा जिले में अवैध अफीम और पोस्ता की खेती के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सदर थाना पुलिस ने लुटु तिलैया गांव में अफीम की खेती के आरोप में फरार चल रहे चार आरोपियों के घरों पर ढोल-नगाड़ों के साथ अदालत का इश्तेहार चस्पा किया है। पुलिस ने ढोल-नगाड़े बजाकर आरोपियों को चेतावनी दी कि यदि वे जल्द न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनके विरुद्ध संपत्ति की कुर्की-जब्ती की कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस
पुलिस के अनुसार, राजपुर थाना क्षेत्र के टटरा गांव निवासी कमल किशोर की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने 25 नवंबर 2024 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के लुटु गांव निवासी दीपक उरांव (पिता बोया उरांव), रमेश उरांव (पिता कल्लु उरांव), लालु कुमार भारती (पिता बालो भुईयां) और फनटुश उरांव (पिता स्व. लालदेव उरांव) को आरोपी बनाया था। इन सभी पर अवैध रूप से अफीम और पोस्ता की खेती करने के लिए जमीन की जोत-कोड़ करने का गंभीर आरोप है।
ये भी पढ़ें- झारखंड: हेमंत सोरेन पर आरोप तय, क्या अब बढ़ेगा सीएम पद से इस्तीफे का दबाव? भाजपा की मांग पर झामुमो का पलटवार
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सरेंडर नहीं करने पर न्यायालय ने जारी किया इश्तेहार
मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने इन अभियुक्तों के खिलाफ वारंट भी तामील कराया था और उन्हें न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। जब आरोपियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो चतरा न्यायालय ने उनके खिलाफ इश्तेहार निर्गत कर दिया। इसके बाद सदर थाना पुलिस लुटु तिलैया गांव पहुंची। पुलिस ने ढोल-नगाड़ों के साथ घोषणा करते हुए फरार आरोपियों के मकानों पर न्यायालय का इश्तेहार चस्पा कर दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि में कोर्ट में सरेंडर नहीं करने की स्थिति में आरोपियों की संपत्ति की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
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एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज हुआ केस
पुलिस के अनुसार, राजपुर थाना क्षेत्र के टटरा गांव निवासी कमल किशोर की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने 25 नवंबर 2024 को एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के लुटु गांव निवासी दीपक उरांव (पिता बोया उरांव), रमेश उरांव (पिता कल्लु उरांव), लालु कुमार भारती (पिता बालो भुईयां) और फनटुश उरांव (पिता स्व. लालदेव उरांव) को आरोपी बनाया था। इन सभी पर अवैध रूप से अफीम और पोस्ता की खेती करने के लिए जमीन की जोत-कोड़ करने का गंभीर आरोप है।
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सरेंडर नहीं करने पर न्यायालय ने जारी किया इश्तेहार
मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस ने इन अभियुक्तों के खिलाफ वारंट भी तामील कराया था और उन्हें न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। जब आरोपियों ने आत्मसमर्पण नहीं किया, तो चतरा न्यायालय ने उनके खिलाफ इश्तेहार निर्गत कर दिया। इसके बाद सदर थाना पुलिस लुटु तिलैया गांव पहुंची। पुलिस ने ढोल-नगाड़ों के साथ घोषणा करते हुए फरार आरोपियों के मकानों पर न्यायालय का इश्तेहार चस्पा कर दिया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि में कोर्ट में सरेंडर नहीं करने की स्थिति में आरोपियों की संपत्ति की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।