SSC: एसएससी ने जारी किए दिव्यांगता प्रमाण पत्र के नए फॉर्म, स्वयं लेखक सुविधा भी नई शर्तों के साथ बहाल
SSC: एसएससी ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) के निर्देशों के अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र के प्रारूप में संशोधन किया है। पीडब्ल्यूडी श्रेणी के उम्मीदवारों को यह नोटिस जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। नोटिस नीचे उपलब्ध है।
विस्तार
SSC: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) के निर्देशों के आधार पर दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए बनाए जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रारूप में बदलाव कर दिया है। नए नियमों के अनुसार अब फॉर्म 5 केवल एकल दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए और फॉर्म 6 बहु-दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे पहले आयोग की विभिन्न भर्तियों में फॉर्म 5, फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का उपयोग होता था, लेकिन अपडेटेड फॉर्म अब इन तीनों पुराने फॉर्म की जगह ले लेंगे।
एसएससी के आधिकारिक नोटिस में बताया गया है कि जिन परीक्षाओं के नोटिस 16 अक्तूबर 2024 के बाद जारी किए गए थे और जिनकी भर्ती प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, उनमें उम्मीदवार अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र नए संशोधित फॉर्म, यानी 16 अक्तूबर 2024 की DEPwD अधिसूचना के अनुसार फॉर्म V और फॉर्म VI, या फिर पहले इस्तेमाल किए गए पुराने प्रारूपों में से किसी एक में जमा कर सकते हैं। यानी उम्मीदवारों को दोनों तरह के फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे, ताकि उन्हें प्रमाण पत्र बदलने में किसी तरह की कठिनाई न हो।
स्वयं लेखक (Scribe) सुविधा फिर बहाल
हाल ही में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण के बाद एसएससी ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्वयं लेखक यानी स्क्राइब सुविधा को फिर से लागू कर दिया है। यह सुविधा उन सभी परीक्षाओं पर लागू होगी जिनका नोटिस 31 दिसंबर तक या उससे पहले जारी किया गया था। हालांकि इस सुविधा के साथ एसएससी ने कुछ नई शर्तें भी जोड़ दी हैं, जिनका पालन सभी उम्मीदवारों और स्क्राइब दोनों को करना होगा।
नए नियमों के अनुसार, स्क्राइब की आयु उस परीक्षा के स्तर के अनुसार तय की गई है। 10वीं और 12वीं स्तर की परीक्षाओं में स्क्राइब की उम्र आमतौर पर 20 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, स्नातक स्तर की परीक्षाओं के लिए स्क्राइब की अधिकतम उम्र 22 वर्ष तय की गई है। एसएससी का मानना है कि इससे स्क्राइब की शैक्षिक समझ और परीक्षा स्तर में संतुलन बना रहेगा।
आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य
इसके अलावा, "स्वयं स्क्राइब" सुविधा के तहत पंजीकृत सभी स्क्राइब का आधार आधारित प्रमाणीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। यानी परीक्षा केंद्र पर स्क्राइब को अपना आधार सत्यापन पूरा करना होगा। यदि स्क्राइब किसी कारण से आधार वेरिफिकेशन पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उम्मीदवार को दो विकल्प दिए जाएंगे, या तो वे आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए स्क्राइब को लें या फिर बिना स्क्राइब के परीक्षा दें।
आधिकारिक नोटिस यहां देखें...