{"_id":"6a1573c07cd8a166c507c851","slug":"the-accused-of-kidnapping-and-assaulting-a-girl-was-sentenced-to-life-imprisonment-by-the-special-pocso-court-in-chanderi-ashoknagar-news-c-1-1-noi1227-4324106-2026-05-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ashoknagar News: पांच साल की बालिका का अपहरण और ज्यादती करने वाले को सजा, अब सारा जीवन सलाखों के पीछे कटेगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ashoknagar News: पांच साल की बालिका का अपहरण और ज्यादती करने वाले को सजा, अब सारा जीवन सलाखों के पीछे कटेगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अशोकनगर
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 26 May 2026 05:52 PM IST
विज्ञापन
सार
अशोकनगर की विशेष पॉक्सो अदालत ने पांच वर्षीय बालिका के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी तुलसीराम आदिवासी को दोषी ठहराते हुए प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
अशोकनगर की विशेष पॉक्सो अदालत ने पांच वर्षीय बालिका के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी तुलसीराम आदिवासी को दोषी ठहराते हुए प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
बालिका से ज्यादती करने वाले को आजीवन कारावास
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
विस्तार
अशोकनगर जिले में पांच वर्षीय बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में चंदेरी स्थित विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मंगलवार को दोषी पर जुर्माना भी लगाया है।
यह घटना पिपरई थाना क्षेत्र में 23 अप्रैल को सामने आई थी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए इसे जघन्य श्रेणी में रखा गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी भुवनेश शर्मा ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने सभी गवाहों के बयान समय पर न्यायालय में दर्ज कराए, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला मजबूत हुआ।
विज्ञापन
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- बाघ के हमले के बाद भड़का गांव, वन विभाग की गाड़ियों में तोड़फोड़; कर्मचारियों से भी की गई मारपीट
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चंदेरी ने आरोपी तुलसी उर्फ तुलसीराम आदिवासी को दोषी ठहराया। तुलसीराम ग्राम भटोली, थाना पिपरई, जिला अशोकनगर का निवासी है।कोर्ट ने उसे शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में पिपरई पुलिस ने वैज्ञानिक और तथ्यपरक जांच कर महत्वपूर्ण साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए।
इस मामले की जांच में थाना प्रभारी निरीक्षक ओमप्रकाश मिश्रा, तत्कालीन थाना प्रभारी उपनिरीक्षक भुवनेश शर्मा, उपनिरीक्षक सोनम यादव, सहायक उपनिरीक्षक नीरज कुशवाह, दिनेश कुशवाह, आरक्षक विकास पाण्डेय और सूर्यप्रकाश मीना की भूमिका सराहनीय रही। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा ने पुलिस टीम और अभियोजन पक्ष की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ अशोकनगर पुलिस की कार्रवाई आगे भी सख्त और संवेदनशील बनी रहेगी, और अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

कमेंट
कमेंट X