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MP News: बालाघाट में कछुए से धन बरसाने की चल रही थी तैयारी... तभी पहुंच गई पुलिस, 9 गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाट Published by: बालाघाट ब्यूरो Updated Mon, 24 Nov 2025 11:53 AM IST
सार

स्कॉर्पियो से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल दो जीवित कछुए बरामद हुए। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि वे कछुओं से तंत्र कर धन प्राप्ति की आशा कर रहे थे। सभी आरोपी लांजी और किरनापुर क्षेत्र के निवासी हैं।

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Balaghat News: 9 accused arrested for performing tantric rituals with turtle
पुलिस कार्रवाई में जब्त किए गए कछुए। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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अंधविश्वास की गिरफ्त में आकर धनवर्षा की उम्मीद में कछुओं से तांत्रिक क्रिया करने निकले 9 लोगों को लांजी वन विभाग ने दबोच लिया। टीम ने स्कॉर्पियो से दो जीवित कछुए बरामद किए, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल अत्यंत संरक्षित प्रजाति है।
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वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी की टीम को देर रात सूचना मिली थी कि कुछ लोग कीमती वन्यजीव को ले जाकर तंत्र-क्रिया की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही कोसमारा–लांजी मार्ग पर फौरन नाकेबंदी कर दी गई। तलाशी के दौरान संदिग्ध स्कॉर्पियो (एमपी 39 बीबी 1128) रोकी गई। बैग चेक किए गए तो उनमें दो जीवित कछुए रखे मिले।
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पूछताछ में खुलासा
गिरफ्तारी के बाद जब टीम ने आरोपियों से पूछताछ की तो बोले कि “कछुओं से तंत्र कर धनवर्षा कराना चाहते थे।” वन विभाग अधिकारियों ने बताया कि इसी तरह के अंधविश्वास के कारण वन्यजीवों की तस्करी और क्रूरता के मामले बढ़ रहे हैं।

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शिकंजे में 9 आरोपी
वन विभाग ने मौके से आशीष मंडलेकर, चैनलाल ठाकरे, कोमल बिसेन, राजाराम मेश्राम, विष्णु बिसेन, राजेश बावने, ससेंद्र चंदेल, दीपक चौहान और श्रीराम नागेश्वर को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी लांजी और किरनापुर क्षेत्र के रहने वाले हैं।

अनुसूची-1 का जीव, अपराध बेहद गंभीर
कछुआ अनुसूची-1 के अंतर्गत आता है। ऐसे जीवों का शिकार, परिवहन या व्यापार गंभीर गैर-जमानती अपराध है, जिसमें कठोर सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। वन विभाग पश्चिम लांजी ने सभी आरोपियों के खिलाफ वन अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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