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Balaghat News: नाबालिग भांजी से दुष्कर्म करने वाले मामा को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना भी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाट
Published by: बालाघाट ब्यूरो
Updated Wed, 18 Jun 2025 10:20 AM IST
सार
बैहर न्यायालय ने नाबालिग भांजी से दुष्कर्म करने के मामले में मामा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके आलावा अदालत ने 50 हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है।
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(प्रतीकात्मक फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
बालाघाट जिले के मलाजखंड थाना क्षेत्र में 5 साल की नाबालिग भांजी से दुष्कर्म करने वाले मामा को बैहर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस फैसले से न्याय की जीत हुई है और समाज में ऐसे घृणित अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश गया है।
यह दिल दहला देने वाली घटना 2 फरवरी 2020 की शाम को हुई थी। पीड़िता अपनी मां से बिस्कुट खरीदने के लिए पैसे लेकर जा रही थी। उसी समय घर आए मामा फागु उर्फ फागेश्वर राउत ने बच्ची का मुंह दबाकर उसे जबरन कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने जब अपनी बेटी को आरोपी के चंगुल में देखा तो उसने तुरंत हस्तक्षेप किया। आरोपी मां को देखकर भागने लगा, जिसे मां ने पकड़ने की कोशिश भी की और एक चांटा भी मारा, लेकिन वह फरार होने में कामयाब रहा।
मलाजखंड पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर तत्काल मामला दर्ज किया। मामले की जांच के दौरान पुख्ता साक्ष्य जुटाए गए, जिसमें डीएनए रिपोर्ट भी शामिल थी। बैहर न्यायालय के अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह गुर्जर की अदालत में यह मामला चला। अभियोजन पक्ष के मजबूत तर्कों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर, 26 वर्षीय आरोपी फागु उर्फ फागेश्वर राउत को दोषी पाया गया।
यह भी पढ़ें: पहले लगाए खूब आरोप, सोनम गिरफ्तार हुई तो गोविंद ने मांग ली शिलांग पुलिस सेे माफी
न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी (12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 (यौन उत्पीड़न) के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की कठोर सजा सुनाई है। यह निर्णय दर्शाता है कि कानून ऐसे जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी।
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यह दिल दहला देने वाली घटना 2 फरवरी 2020 की शाम को हुई थी। पीड़िता अपनी मां से बिस्कुट खरीदने के लिए पैसे लेकर जा रही थी। उसी समय घर आए मामा फागु उर्फ फागेश्वर राउत ने बच्ची का मुंह दबाकर उसे जबरन कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने जब अपनी बेटी को आरोपी के चंगुल में देखा तो उसने तुरंत हस्तक्षेप किया। आरोपी मां को देखकर भागने लगा, जिसे मां ने पकड़ने की कोशिश भी की और एक चांटा भी मारा, लेकिन वह फरार होने में कामयाब रहा।
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मलाजखंड पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत पर तत्काल मामला दर्ज किया। मामले की जांच के दौरान पुख्ता साक्ष्य जुटाए गए, जिसमें डीएनए रिपोर्ट भी शामिल थी। बैहर न्यायालय के अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह गुर्जर की अदालत में यह मामला चला। अभियोजन पक्ष के मजबूत तर्कों और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर, 26 वर्षीय आरोपी फागु उर्फ फागेश्वर राउत को दोषी पाया गया।
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न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी (12 वर्ष से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 (यौन उत्पीड़न) के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की कठोर सजा सुनाई है। यह निर्णय दर्शाता है कि कानून ऐसे जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं करेगा और अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी।

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