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Balaghat News: निजी क्लिनिक चलाने पर दो शासकीय महिला डॉक्टरों के क्लिनिक सील, स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाट
Published by: बालाघाट ब्यूरो
Updated Fri, 31 Oct 2025 04:12 PM IST
सार
बालाघाट में नियमों का उल्लंघन कर निजी क्लिनिक चलाने वाली दो सरकारी डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। डॉ. श्रद्धा बारमाटे और डॉ. स्वाति मेश्राम के क्लिनिकों पर छापा मारकर उन्हें सील किया गया। बिना पंजीकरण के संचालित इन क्लिनिकों से रिकॉर्ड जब्त हुए। दोनों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया।
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जांच करने पहुंची टीम
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विस्तार
बालाघाट जिले में शासकीय डॉक्टरों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर निजी क्लिनिक संचालित करने के मामलों पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई है। विभाग की टीम ने शुक्रवार को दो महिला चिकित्सकों के निजी क्लिनिकों पर छापामार कार्रवाई कर उन्हें सील कर दिया। साथ ही दोनों डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा जा रहा है।
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कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर गठित जांच दल ने जिला अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. श्रद्धा बारमाटे और सिविल अस्पताल वारासिवनी की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. स्वाति मेश्राम के निजी क्लिनिकों की जांच की। दोनों पर शासकीय सेवा नियमों का उल्लंघन कर निजी क्लिनिक संचालित करने का आरोप है।
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डॉ. बारमाटे के क्लिनिक से जब्त हुआ चिकित्सकीय सामान
जांच के दौरान समता भवन के पास स्थित डॉ. बारमाटे के क्लिनिक में टीम को माइनर ऑपरेशन की फोर्सेप किट, डिस्पोजेबल सिरिंज, आशा कार्यकर्ताओं की सूची और रोगियों का रजिस्टर मिला। टीम ने सभी सामग्री जब्त कर क्लिनिक को सील कर दिया। यह क्लिनिक बिना पंजीकरण के संचालित हो रहा था।
संयुक्त रूप से चला रही थीं क्लिनिक
वहीं, आईटीआई रोड शिव मंदिर के पास संचालित डॉ. स्वाति मेश्राम के क्लिनिक में भी विभागीय टीम ने छापा मारा। यह क्लिनिक एमडी डॉ. सागर खंडारे और डॉ. मेश्राम द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा था। जांच में पाया गया कि यह क्लिनिक मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधित स्थापनाएं अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं था। यहां से ओपीडी रजिस्टर और आशा कार्यकर्ताओं के नाम व मोबाइल नंबरों की डायरी जब्त की गई।
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टीम में अधिकारी और राजस्व अमला भी शामिल
कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. परेश उपलप के निर्देशन में की गई। निरीक्षण दल में नायब तहसीलदार मंजुलता महोबिया, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पंकज महाजन, चिकित्सा अधिकारी डॉ. वर्ष चौबे और सहायक सांख्यिकीय अधिकारी डॉ. श्रद्धा सिंह शामिल थे। कार्रवाई स्थानीय राजस्व अधिकारियों और थाना प्रभारी की मौजूदगी में पूरी की गई।
सीएमएचओ डॉ. उपलप ने बताया कि शासकीय डॉक्टरों को केवल अपने निवास पर सीमित परामर्श सेवाएं देने की अनुमति होती है। वे किसी अन्य स्थान पर निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम या पैथोलॉजी लैब संचालित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
शासन को भेजा जाएगा अनुशासनात्मक प्रस्ताव
दोनों महिला चिकित्सकों द्वारा राज्य शासन की व्यवस्था और मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन किए जाने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेजा जा रहा है।

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