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Burhanpur: पतंगबाजी में चाइनीज मांझे के उपयोग पर लगा प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किए आदेश; होगी कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुर
Published by: बुरहानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Dec 2024 08:31 AM IST
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सार
इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते हैं। चाइना धागे की मजबूती इन हादसों का कारण है। इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
जिला कलेक्टर
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
प्रदेश ही नहीं देशभर में चाइना मांझे से आए दिन कभी किसी नागरिक के शरीर को नुकसान पहुंचता रहा है, तो कभी इसकी चपेट में मासूम परिंदे भी आ जाते हैं जो कि, हवा में अपने पंख खोल कर परवाज करते समय इस चाइना मांझे से गंभीर घायल होकर अक्सर मौत के घाट तक पहुंच जाते हैं। मासूम लोगों और परिंदों को होने वाली इन परेशानियों को ध्यान रखते हुए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी भव्या मित्तल ने पूरे जिले में जनसामान्य के हितों को ध्यान में रखते हुए धारा 163, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जिसके अंतर्गत उन्होंने बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में चाइना के धागे को पतंगबाजी में उपयोग करने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है।
वहीं, इसको लेकर जिला कलेक्टर के अनुसार प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य यह है कि पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चाइना धागे के उपयोग से पक्षियों व जन सामान्य को हानि पहुंचती है। कई बार तो चाइना धागे से पतंग उड़ाते समय पक्षी उसमें फंस जाते हैं और कई बार तो इसकी चपेट में आने से पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते हैं। चाइना धागे की मजबूती इन हादसों का कारण है।
इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वहीं निकट भविष्य में मकर संक्रांति पर्व भी आने वाला है और इस त्यौहार में बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है। तो इस प्रकार चाइना धागे के पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से, इसके उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।
बता दें कि, इसको लेकर कलेक्टर भाव्या मित्तल ने आयुक्त नगर पालिका निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर, खकनार सीएमओ, नेपानगर व शाहपुर के समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए इस आदेश का पालन करवाना सुनिश्चित करवाएंगे। साथ ही भ्रमण के दौरान यदि चाइनीज धागे का उपयोग करना पाया जाता है तो उसे जब्त करते हुए कार्यवाही करना भी सुनिश्चित करेंगे।
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वहीं, इसको लेकर जिला कलेक्टर के अनुसार प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य यह है कि पतंगबाजी में उपयोग होने वाले चाइना धागे के उपयोग से पक्षियों व जन सामान्य को हानि पहुंचती है। कई बार तो चाइना धागे से पतंग उड़ाते समय पक्षी उसमें फंस जाते हैं और कई बार तो इसकी चपेट में आने से पक्षियों की मृत्यु तक हो जाती है। इस धागे से पतंगबाजी के दौरान रोड पर चलने वाले राहगीर भी कई बार घायल हो जाते हैं। चाइना धागे की मजबूती इन हादसों का कारण है।
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इस धागे का उपयोग पतंगबाजी में किये जाने से पशु-पक्षियों व जनसामान्य के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वहीं निकट भविष्य में मकर संक्रांति पर्व भी आने वाला है और इस त्यौहार में बड़ी संख्या में पतंगबाजी की जाती है। तो इस प्रकार चाइना धागे के पतंगबाजी में उपयोग की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से, इसके उपयोग को प्रतिबंधित किये जाने की तत्काल आवश्यकता है।
बता दें कि, इसको लेकर कलेक्टर भाव्या मित्तल ने आयुक्त नगर पालिका निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर, खकनार सीएमओ, नेपानगर व शाहपुर के समस्त तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए इस आदेश का पालन करवाना सुनिश्चित करवाएंगे। साथ ही भ्रमण के दौरान यदि चाइनीज धागे का उपयोग करना पाया जाता है तो उसे जब्त करते हुए कार्यवाही करना भी सुनिश्चित करेंगे।

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