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Burhanpur News: अवैध कॉलोनाइजरों की शिकायत मिलने पर पांच के खिलाफ केस, तहसीलदार की शिकायत पर एफआईआर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुर
Published by: बुरहानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 15 Nov 2024 09:51 AM IST
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सार
सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई में लगातार आ रही शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर और एसडीएम के अनुमोदन पर यह कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से अन्य अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है।
जिले में 5 अवैध कॉलोनाइजरों पर केस।
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विस्तार
मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में बीते कुछ दिनों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब प्रशासन ने अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शहर के आजाद नगर में काटी गई अवैध कॉलोनियों के पांच कॉलोनाइजरों के खिलाफ गणपति नाका थाने में जिला प्रशासन की ओर से तहसीलदार रामलाल पगारे की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराई गई है।
बता दें कि जिले में अवैध कॉलोनियां काटने के बाद कॉलोनाइजरों द्वारा प्लॉटधारकों को मूलभूत सुविधाएं, जैसे पानी, बिजली, सड़क, और सीवरेज आदि नहीं देने की वजह से पीड़ित प्लॉटधारकों ने लगातार सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई में शिकायतें की थीं। इन शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर और एसडीएम के अनुमोदन पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं, इस कार्रवाई से अन्य अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है।
बुरहानपुर जिले में बीते कुछ सालों से बड़े भूखंड खरीदकर या खेती की जमीन खरीदकर उस पर प्लॉटिंग कर बेचने का अवैध धंधा तेजी से फल-फूल रहा है। लगभग पूरे जिले में ऐसी अवैध कॉलोनियों का जाल फैला हुआ है। बिना किसी मूलभूत सुविधाओं के विकसित की गईं इन कॉलोनियों में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सस्ती दरों के कारण घर बनाने का सपना देख तो लेते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि ये कॉलोनियां वैध हैं या अवैध। ऐसे में वे इन अवैध कॉलोनाइजरों के जाल में फंस जाते हैं, जो उन्हें बहला-फुसलाकर पानी, बिजली, सड़क, और सीवरेज जैसी सुविधाएं देने का वादा करते हैं। बाद में ये कॉलोनाइजर लोगों की मेहनत की कमाई हड़प लेते हैं, और कुछ सालों बाद प्लॉटधारक अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास चक्कर काटते रहते हैं। ऐसी ही शिकायतें मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पांच कॉलोनाइजरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
पांच कॉलोनाइजरों पर मुकदमा दर्ज
इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बुरहानपुर तहसीलदार रामलाल पगारे ने बताया कि आजाद नगर क्षेत्र में इरशाद कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर, आरोपी युसूफ बख्श पिता मोहम्मद बख्श, मोहम्मद इरफान पिता मोहम्मद इकबाल, अब्दुल रऊफ पिता मियां साहब, मोहम्मद जकी हाशमी पिता अशरफ हाशमी और सलीम खान पिता सज्जू खान ने भूमि खसरा नंबर 419/4, 419/5, 419/6/1, 2, 419/7, और 419/8 पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया था। इन कॉलोनियों में ग्राम पंचायत कॉलोनियों के विकास नियम 2014 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। उनका यह कृत्य म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 (घ) के तहत दंडनीय है। इसलिए इन पांचों कॉलोनाइजरों के खिलाफ गणपति नाका थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तहसीलदार पगारे ने यह भी बताया कि अन्य अवैध कॉलोनियों की जांच की जा रही है, और जांच पूरी होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
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बता दें कि जिले में अवैध कॉलोनियां काटने के बाद कॉलोनाइजरों द्वारा प्लॉटधारकों को मूलभूत सुविधाएं, जैसे पानी, बिजली, सड़क, और सीवरेज आदि नहीं देने की वजह से पीड़ित प्लॉटधारकों ने लगातार सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई में शिकायतें की थीं। इन शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर और एसडीएम के अनुमोदन पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं, इस कार्रवाई से अन्य अवैध कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है।
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बुरहानपुर जिले में बीते कुछ सालों से बड़े भूखंड खरीदकर या खेती की जमीन खरीदकर उस पर प्लॉटिंग कर बेचने का अवैध धंधा तेजी से फल-फूल रहा है। लगभग पूरे जिले में ऐसी अवैध कॉलोनियों का जाल फैला हुआ है। बिना किसी मूलभूत सुविधाओं के विकसित की गईं इन कॉलोनियों में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सस्ती दरों के कारण घर बनाने का सपना देख तो लेते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि ये कॉलोनियां वैध हैं या अवैध। ऐसे में वे इन अवैध कॉलोनाइजरों के जाल में फंस जाते हैं, जो उन्हें बहला-फुसलाकर पानी, बिजली, सड़क, और सीवरेज जैसी सुविधाएं देने का वादा करते हैं। बाद में ये कॉलोनाइजर लोगों की मेहनत की कमाई हड़प लेते हैं, और कुछ सालों बाद प्लॉटधारक अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के पास चक्कर काटते रहते हैं। ऐसी ही शिकायतें मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पांच कॉलोनाइजरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
पांच कॉलोनाइजरों पर मुकदमा दर्ज
इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए बुरहानपुर तहसीलदार रामलाल पगारे ने बताया कि आजाद नगर क्षेत्र में इरशाद कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजर, आरोपी युसूफ बख्श पिता मोहम्मद बख्श, मोहम्मद इरफान पिता मोहम्मद इकबाल, अब्दुल रऊफ पिता मियां साहब, मोहम्मद जकी हाशमी पिता अशरफ हाशमी और सलीम खान पिता सज्जू खान ने भूमि खसरा नंबर 419/4, 419/5, 419/6/1, 2, 419/7, और 419/8 पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण किया था। इन कॉलोनियों में ग्राम पंचायत कॉलोनियों के विकास नियम 2014 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। उनका यह कृत्य म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 (घ) के तहत दंडनीय है। इसलिए इन पांचों कॉलोनाइजरों के खिलाफ गणपति नाका थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तहसीलदार पगारे ने यह भी बताया कि अन्य अवैध कॉलोनियों की जांच की जा रही है, और जांच पूरी होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।


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