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Burhanpur: पुलिस ने पकड़ा अवैध गोवंश से भरा पिकअप वाहन, तस्कर मौके से फरार; 10 गोवंश का किया रेस्क्यू

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बुरहानपुर Published by: बुरहानपुर ब्यूरो Updated Tue, 17 Dec 2024 08:02 AM IST
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सार

MP News: पिकअप वाहन में 10 गोवंश ठूंस-ठूंसकर भरे हुए थे। इसमें 6 गाय थीं, जिनके मुंह और पैर बंधे हुए थे। उस वाहन को जब्त कर गोवंश को राधा कृष्णा गोशाला खकनार में अस्थायी सुपुर्दनामा पर दिया गया है।

Police caught a pickup vehicle full of illegal cattle in burhanpur
नेपानगर थाना पुलिस ने 10 गोवंश का किया रेस्क्यू - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

बुरहानपुर जिले के नेपा नगर थाना पुलिस ने रविवार की रात गोवंश से भरा एक पिकअप वाहन पकड़ा है। इस वाहन से पुलिस ने 10 गोवंश का रेस्क्यू किया है। हालांकि इस कार्रवाई के दौरान गाड़ी छोड़ कर मौके से गो तस्कर फरार होने में कामयाब हो गए।
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बता दें कि, बुरहानपुर एसपी देवेंद्र पाटीदार के निर्देश पर जिले भर में पुलिस लगातार अवैध गोवंश तस्करी पर कार्रवाई कर रही है । इसी दौरान नेपानगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रात के समय असीरगढ़ से रतागढ़ के रास्ते पर एक पिकअप वाहन तेज गति से जा रहा है, उसमें गोवंश ठूंस-ठूंसकर भरे गए हैं। वहीं इस सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की और उस दौरान रतागढ़ की ओर से एक वाहन तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि पुलिस को देखकर ड्राइवर ने वाहन की गति बढ़ा ली, लेकिन जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो ड्राइवर ने उस वाहन को कटियार वकील की गली में मोड़ दिया। जिसके बाद उसने एक वकील की स्कूटर को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया और आगे भागने का रास्ता नहीं मिलने पर ड्राइवर ने वाहन को वहीं छोड़कर वह रफू चक्कर हो गया।
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इधर इस मामले में नेपानगर थाना प्रभारी ज्ञानू जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सहायक उपनिरीक्षक दुर्गाप्रसाद पाल को सूचना मिली थी कि अवैध गोवंश तस्करी हो रही है। जिसके बाद वे प्रधान आरक्षक सुखलाल डावर और डायल 100 आरक्षक सुजीत यादव एवं अनिल के साथ मौके पर पहुंचे थे। जहां पिकअप वाहन एमपी 42 ZC 3487 में 10 गोवंश ठूंस-ठूंसकर भरे हुए थे, इसमें 6 गाय थीं, जिनके मुंह और पैर बंधे हुए थे। उस वाहन को जब्त कर गोवंश को राधा कृष्णा गोशाला खकनार में अस्थायी सुपुर्दनामा पर दिया गया है। वहीं फरार हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 4, 6, 9 गोवंश प्रतिषेध अधिनियम और धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। 
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