Shocking: पतंग नहीं दी तो युवक के प्राइवेट पार्ट के साथ यह किया, कुछ देर के लिए अटकी सांसें; आरोपी को ये सजा
MP Crime News: बुरहानपुर में पतंग लूटने को लेकर हुए विवाद में युवक के प्राइवेट पार्ट पर हमला करने के दोषी को कोर्ट सजा सुनाई। पांच साल बाद इस मामले में क्या फैसला आया जानिए?
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बचपन में कटी हुई पतंग तो सभी ने लूटी होगी। इस दौरान कई बार दोस्तों के बीच लूटी हुई पतंग को लेकर आपस में या उसके मालिक के साथ विवाद भी हुए होंगे। लेकिन, बुरहानपुर में पतंग लूटने की बात पर उसके मालिक और लूटने वाले युवक के बीच विवाद मारपीट तक पहुंच गया।
यह विवाद इतना बढ़ा कि पतंग मालिक ने उसे लूटने वाले युवक को गालियां दीं और धमकी देते हुए उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर लिया। मामला पुलिस तक पहुंचा और अब आरोपी हरी पिता गणेश तायड़े को न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि वर्मा की कोर्ट ने धारा 323 भादवि के तहत दोषी माना। कोर्ट ने उसे न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया।
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इस पूरे मामले को लेकर बुरहानपुर जिला न्यायालय के सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नीरज डावर ने बताया कि 14 जनवरी 2020 की दोपहर लगभग 3:30 बजे पीड़ित महेंद्र निवासी जयभीम नगर, जैनाबाद में शुभम की दुकान के पास पतंग लूटने गया था, जहां उसने एक पतंग लूटी। इस बीच पतंग मालिक हरी वहां पहुंचा और महेंद्र से पतंग वापस मांगने लगा। लेकिन, महेंद्र ने पतंग देने से मना कर दिया।
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इससे गुस्साए हरी ने महेंद्र को गंदी-गंदी गालियां देना शुरू कर दिया, उसने गाली देने से रोक तो आरोपी हरी ने उसके प्राइवेट पर हमला कर दिया, जिससे उसकी जान पर बन आई। साथ ही आरोपी ने युवक को जान से मारने की धमकी भी दी। इस दौरान पीड़ित महेंद्र के मामा सुनील वहां पहुंचे और उसे छुड़ाया। हमले में महेंद्र को अंदरूनी चोट आई, जिसके बाद उसने आरोपी हरी के खिलाफ धारा 294, 323, 506 भादवि के तहत केस दर्ज कराया। पांच साल बाद न्यायालय ने हरी को धारा 323 के तहत दोषी मानते हुए उसे न्यायालय उठने तक के कारावास से दंडित किया।