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Chhindwara News: युवक ने पुलिस अधिकारियों पर लगाए मनमानी एफआईआर दर्ज करने के आरोप, कोर्ट ने 10 को भेजा नोटिस

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छिंदवाड़ा Published by: छिंदवाड़ा ब्यूरो Updated Fri, 16 May 2025 10:53 AM IST
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सार

जितेंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 6 मई 2025 को मामला पंजीबद्ध किया और सभी अनावेदकों को नोटिस जारी किए। इन्हें 18 जून को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।

Jitendra Dhakaria, a resident of Thanwari Teka, accused police officers of registering an arbitrary FIR
पुलिस थाना चौरई
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विस्तार
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छिंदवाड़ा जिले के चौरई के ग्राम थांवरीटेका निवासी जितेंद्र ढाकरिया ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्यायालय की शरण ली है। उनका कहना है कि उनकी पत्नी और पत्नी की बड़ी बहन द्वारा वर्ष 2023 में दर्ज कराई गई प्रताड़ना और छेड़छाड़ की एफआईआर बिना किसी जांच और सत्यापन के दर्ज की गई थी। इस संबंध में न्यायालय ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 के तहत दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर 18 जून को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
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पत्नी और साली ने दर्ज कराई थीं FIR
जितेंद्र ने बताया कि 2 जनवरी 2023 को उनकी पत्नी की बड़ी बहन ने थाना डूंडासिवनी, सिवनी में छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद 14 मई 2023 को उनकी पत्नी ने चौरई थाने में प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई। जितेंद्र का आरोप है कि पुलिस ने दोनों ही मामलों में बिना किसी प्राथमिक जांच और साक्ष्य के सीधे एफआईआर दर्ज कर ली, जिससे उनके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। आवेदक ने सिवनी एसपी, महिला परामर्श केंद्र, छिंदवाड़ा एसपी, डीआईजी और पुलिस महानिदेशक भोपाल को भी पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। जिससे परेशान होकर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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10 अफसरों को भेजा नोटिस
जितेंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 6 मई 2025 को मामला पंजीबद्ध किया और सभी अनावेदकों को नोटिस जारी किए। इन्हें 18 जून 2025 को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इन्हें दिया गया नोटिस
देवकरण डेहरिया – तत्कालीन थाना प्रभारी, डूंडासिवनी, सिवनी
अर्पित भैरव – सब-इंस्पेक्टर, लखनवाड़ा, सिवनी
दामिनी हेडाऊ – उपनिरीक्षक, कुरई, सिवनी
आशीष भराड़े – एसडीओपी, केवलारी, सिवनी
शशि विश्वकर्मा – थाना प्रभारी, चौरई
सुभाष तिवारी – चौकी प्रभारी, हिवरखेड़ी, चौरई
गोपाल साहू – विवेचना अधिकारी, थाना चौरई
अमन मिश्रा – सीएसपी
प्रीतम सिंह बालरे – एसडीओपी, चौरई
नारायण सिंह बघेल – थाना प्रभारी, कुंडीपुरा

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मानव अधिकार उल्लंघन का मामला
जितेंद्र ने अपनी याचिका में कहा है कि बिना जांच एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। इसी आधार पर उन्होंने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 30 के तहत कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे न्यायालय ने संज्ञान में लिया है।
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