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Dewas News: जंगल में चल रही दो अवैध पटाखा फैक्ट्रियों पर पुलिस का छापा, 25 लाख की सामग्री जब्त, 3 गिरफ्तार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देवास Published by: देवास ब्यूरो Updated Tue, 17 Mar 2026 04:14 PM IST
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सार

उदयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध पटाखा निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जंगल क्षेत्र में चल रही दो फैक्ट्रियों पर छापेमारी कर करीब 25 लाख रुपये की विस्फोटक सामग्री जब्त की गई और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
 

Dewas News: Police Bust Two Illegal Firecracker Factories in Forest Area, Explosives Worth ₹25 Lakh Seized
उदय नगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

देवास पुलिस ने उदयनगर थाना क्षेत्र के पोलाखाल गांव के दुर्गम वन क्षेत्र में संचालित दो अवैध पटाखा निर्माण फैक्ट्रियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 25 लाख रुपये की विस्फोटक सामग्री जब्त की है। इस कार्रवाई में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी इंदौर निवासी संजय शर्मा पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के तहत कार्रवाई की जा रही है।
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पुलिस को 15 मार्च को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पोलाखाल गांव के जंगल क्षेत्र में अवैध रूप से पटाखा निर्माण फैक्ट्री संचालित की जा रही है, जहां बड़ी संख्या में श्रमिक काम कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोत के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एच.एन. बाथम, एसडीओपी बागली संजय सिंह बैस और निरीक्षक बी.डी. बीरा के नेतृत्व में टीम गठित की गई।
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टीम ने थाना उदयनगर प्रभारी निरीक्षक सी.एल. रायकवार के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ पोलाखाल और झोलपीपली क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी। जांच में सामने आया कि आरोपी संजय शर्मा ने टीन शेड लगाकर बड़े पैमाने पर अवैध रूप से सुतली बम तैयार करने का काम शुरू कर रखा था और वहां विस्फोटक सामग्री का भंडारण भी किया गया था।

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पुलिस ने दोनों स्थानों से करीब 50 हजार निर्मित सुतली बम, लगभग 2500 किलोग्राम विस्फोटक पाउडर और सुतली बम बनाने में उपयोग होने वाली अन्य सामग्री जब्त की है। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपये बताई जा रही है।

मामले में पुलिस ने संजय शर्मा निवासी इंदौर, सुनील पिता रूपसिंह निवासी नंदिया तालाब (खरगोन), पातिया पिता रूपसिंह निवासी नंदिया तालाब (खरगोन) और श्यामलाल पिता फत्तु ठाकुर निवासी राऊ (इंदौर) के खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 और बीएनएस की धारा 288 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने मौके से सुनील, पातिया और श्यामलाल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी संजय शर्मा के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी द्वारा अवैध रूप से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का भंडारण किया गया था, जिससे आमजन की सुरक्षा को गंभीर खतरा था। इसी को देखते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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